1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम
नई दिल्ली: दिल्ली(Delhi) में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 1 नवंबर से राजधानी की सीमाओं पर BS-VI (भारत स्टेज-6) मानकों से नीचे वाले सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(CAQM) द्वारा जारी किए गए हैं। BS4, BS5 और इससे पुराने इंजन वाले डीजल वाहनों को अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम
दिल्ली(Delhi) परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर बताया कि बाहर रजिस्टर्ड BS-IV वाहनों को केवल 31 अक्टूबर 2026 तक ही अस्थायी राहत दी गई है। यह छूट ट्रांसपोर्टरों को अपने पुराने वाहनों को BS-VI मानकों में अपग्रेड करने का समय देगी। वहीं, दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों पर इस बैन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
GRAP नियम रहेंगे प्रभावी
नोटिस के अनुसार, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जब भी प्रदूषण का स्तर गंभीर होगा, तो अतिरिक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। सर्दियों में दिल्ली की हवा में घुलने वाली धुंध(Smog) और वाहनों के धुएं को कम करने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। इस बार प्रशासन ने पहले से ही निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमों का पालन सख्ती से हो सके।
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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
CAQM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को भी इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस को सीमाओं पर चेकिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर चेकपॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी पुराना डीजल ट्रक या BS-VI से नीचे का वाहन दिल्ली में प्रवेश न कर सके।
BS6 इंजन को पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों माना जाता है?
BS6 (भारत स्टेज VI) इंजन पुराने इंजन की तुलना में बहुत कम नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर(PM) उत्सर्जित करते हैं। ये वाहन साफ ईंधन पर चलते हैं और एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर घटता है।
क्या BS4 वाहन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है?
BS4 कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। उसके बाद इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा, ताकि धीरे-धीरे सभी वाहन BS-VI मानकों में परिवर्तित हो सकें।
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