पटना सदर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा।
धारा 163 लागू करने का कारण
SDM गौरव कुमार ने अपने आदेश में कहा, पांच दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और इसके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए (BNSS ) की धारा 163 लागू करना आवश्यक है।”
यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों, समूहों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रदर्शन, रैलियों और विरोध सभाओं की आशंका जताई गई है, जो सरकारी कार्य में बाधा डाल सकते हैं और अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही भी प्रभावित कर सकते हैं।
किन क्षेत्रों में लागू हुई पाबंदियां
ऑर्डर के अनुसार, रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन की सीमाएं इस प्रकार तय की गई हैं:
- उत्तर: पटना जू गेट नंबर 1 → नेहरू पथ → कोटवाली टी-पॉइंट → विश्वेश्वरैया भवन
- दक्षिण: आर-ब्लॉक गोलंबर → रेलवे लाइन
- पूर्व: कोटवाली टी-पॉइंट → बुद्ध मार्ग → पटना GPO गोलंबर
- पश्चिम: चितकोहरा गोलंबर → वेटनरी कॉलेज
इन इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रोकथाम लागू रहेगी।
भाषण, रैलियों और हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेश के तहत निम्न गतिविधियों पर रोक रहेगी:
- पांच या उससे अधिक लोगों का गैर-कानूनी जमावड़ा
- रैलियाँ, विरोध-प्रदर्शन, धरना, घेराव
- हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और धारदार हथियार (कुल्हाड़ी, खंजर, भाला, चाकू आदि) ले जाना
लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध
बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम (Sound System) के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सत्र के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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