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Theft: गटर के ढक्कन चोरी पर 10 साल जेल

Dhanarekha
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Theft: गटर के ढक्कन चोरी पर 10 साल जेल

बढ़ता संकट: सुबह लगते हैं ढक्कन, रात को गायब

पंजाब: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गटर के ढक्कनों की चोरी(Theft) एक गंभीर चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने एक वीडियो संदेश के जरिए जानकारी दी कि सरकारी व्यवस्था(Government System) को धता बताते हुए चोर गधा गाड़ियों पर आते हैं और लोहे व स्टील के ढक्कन चुरा ले जाते हैं। यह स्थिति इतनी भयावह है कि सुबह लगाए गए ढक्कन रात तक गायब मिल रहे हैं। इस चोरी का मुख्य कारण पाकिस्तान का गहरा आर्थिक संकट है, जहां लोग चंद रुपयों के लिए मेटल बेचकर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं

नया कानून और कड़ी सजा: मौत होने पर भारी जुर्माना

बढ़ती मौतों और हादसों को देखते हुए मरियम नवाज ने नया कानून(Theft) बनाने का एलान किया है। अब गटर के ढक्कन(Sewer lids) चुराने, उन्हें बेचने या खरीदने वाले कबाड़ियों को 1 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि किसी खुले गटर में गिरने से किसी नागरिक की मौत होती है, तो दोषियों को 10 साल की जेल के साथ 30 से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। यह कानून पूरी सप्लाई चेन (चोर से लेकर खरीदार तक) पर सख्ती से लागू होगा।

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हादसों की बढ़ती संख्या: मासूमों की जा रही जान

खुले गटर पाकिस्तान की सड़कों पर ‘मौत के जाल’ बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लाहौर के भाटी गेट की एक हृदयविदारक घटना का जिक्र किया, जहां गटर(Theft) में गिरने से एक महिला और उसके मात्र 10 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। मरियम नवाज ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी चोरी न करें जिससे किसी की जान जाए। यह कानून न केवल संपत्ति की सुरक्षा के लिए है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

पाकिस्तान में गटर के ढक्कनों की चोरी का मुख्य कारण क्या है?

इसका मुख्य कारण पाकिस्तान(Theft) का गंभीर आर्थिक संकट है। ढक्कन लोहा या स्टील के बने होते हैं, जिन्हें चोर कबाड़ में बेचकर पैसे कमाने के लिए चुराते हैं।

नए कानून के तहत खुले गटर में गिरने से मौत होने पर क्या सजा निर्धारित की गई है?

मौत होने की स्थिति में दोषियों को 10 साल की जेल और 30 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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