Trump tariff warning : अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौतों से पीछे हटने की कोशिश करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दुनिया के देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश समझौतों से पीछे हटने की कोशिश करता है तो उस पर अधिक टैरिफ और लाइसेंस शुल्क लगाए जा सकते हैं।
टैरिफ लगाने के विशेष अधिकारों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीमित किए जाने के बाद ट्रंप का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 बहुमत से फैसला दिया कि इंटरनेशनल (Trump tariff warning) इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है।
नए कानून के तहत 15% अस्थायी शुल्क
इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का उपयोग करते हुए सभी देशों से आयात पर 15% अस्थायी शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क 150 दिनों तक लागू रहेगा और 24 फरवरी से प्रभावी होगा।
ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका के साथ “खेल” खेलने की कोशिश करेंगे, उन्हें अप्रत्याशित रूप से भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
इन घटनाक्रमों के बीच अमेरिका–यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर होने वाली वोटिंग को यूरोपीय संसद ने टाल दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है।
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