AP teachers attendance rules: आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति प्रणाली को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सख्त नियम लागू किए हैं। समयपालन और अनुशासन सुधारने के उद्देश्य से जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से पहले स्कूल पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद उपस्थिति दर्ज करने पर उसे “लेट इन” माना जाएगा। महीने में केवल एक या दो बार ही 10 मिनट की ग्रेस अवधि दी जाएगी।
हाफ-डे अवकाश के लिए भी स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सुबह अवकाश लेकर दोपहर में आने वाले शिक्षकों को दोपहर 1 बजे तक उपस्थिति दर्ज करनी होगी, अन्यथा उन्हें लेट माना जाएगा। वहीं सुबह उपस्थित होकर दोपहर में अवकाश लेने वालों को 12:30 बजे से पहले आउट टाइम दर्ज नहीं करना होगा।
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स्कूल समाप्ति समय को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। प्राथमिक (AP teachers attendance rules) स्कूल शिक्षक यदि 3:30 बजे से पहले आउट टाइम दर्ज करते हैं या हाई स्कूल शिक्षक 4 बजे से पहले दर्ज करते हैं तो उसे “अर्ली आउट” माना जाएगा। यदि शिक्षक इन-टाइम दर्ज कर आउट-टाइम दर्ज करना भूल जाते हैं तो उन्हें पूरे दिन अनुपस्थित माना जाएगा।
इन नियमों का शिक्षक संघों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि एक मिनट की देरी पर अनुपस्थित मानना अनुचित है। उपस्थिति ऐप की तकनीकी समस्याओं के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। अब देखना होगा कि सरकार इन नियमों की समीक्षा करती है या इन्हें यथावत लागू रखती है।
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