अहमदाबाद हादसे के बाद ममता Mamata सरकार सख्त
हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को चौंका दिया। इस दुर्घटना में संभावित कारणों में एयरपोर्ट (airport) के पास की ऊंची इमारतें भी शामिल बताई जा रही हैं। इस घटना ने विमानन सुरक्षा के मानकों पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता को सामने रखा।
ममता सरकार का त्वरित और कड़ा कदम
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता (Mamata) बनर्जी ने इस हादसे से सबक लेते हुए तत्काल एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास 8 मंजिल (लगभग 24-25 मीटर) से ऊंची कोई भी नई इमारत नहीं बनाई जा सकेगी।
अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद ममता Mamata सरकार ने कोलकाता हवाई अड्डे के आसपास G+8 से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है. यह फैसला हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नियमों में 20 किलोमीटर के दायरे तक निर्माण पर पाबंदी है, पहले यह 10 किलोमीटर था।
अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता ममता Mamata बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संलग्न इलाकों में G+8 से ऊंची बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी गई है. अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बाद कोलकाता हवाई अड्डे से सटे इलाकों, राजारहाट, न्यूटाउन, चिनार पार्क, बागुईआटी छत्तर और मध्यमग्राम से सटे दोलाटाला में बीटी कॉलेज क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे।
कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है.
इस बार कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. कोलकाता में जी+8 से ऊपर की बहुमंजिला इमारतों की अनुमति नहीं है. कोलकाता हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र में ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं है. यह घोषणा राज्य के नगरपालिका एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने की।
फिरहाद हकीम नगरपालिका और शहरी विकास विभाग का मंत्री के साथ-साथ मध्यमग्राम, बिधाननगर, उत्तर दमदम और दक्षिण दमदम नगरपालिकाओं के प्रभारी मंत्री भी हैं. मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के भवन विभाग के महानिदेशक को कोलकाता के संबंध में निर्देश दिए हैं।. जिन लोगों को पहले से कोलकाता में भवन निर्माण की अनुमति मिल गई है. उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन नए G+8 से अधिक ऊंची नई बिल्डिंग की अनुमति अब नहीं दी जाएगी।
विमान हादसे के मद्देनजर ममता का एक्शन
12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान एआई 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. यह उसी क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा था. विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे. एक यात्री को छोड़कर अन्य सभी यात्रियों की मौत हो गई. उस मेडिकल कॉलेज में भी कई लोगों की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना के बाद बंगाल सरकार ने यह कदम उठाया है।
सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद हवाईअड्डा अधिकारियों ने हवाईअड्डे से सटे कई नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा है. निर्देश में कहा गया है कि हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के भीतर किसी भी बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने से पहले हवाई अड्डा प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे पर नहीं बनेंगे ऊंचे भवन
पहले यह सीमा 10 किलोमीटर के अंदर थी. इस बार यह दायरा दोगुना हो गया है. परिणामस्वरूप, मध्यमग्राम, न्यू बैरकपुर, उत्तरी दमदम और विधाननगर के कई क्षेत्र इस नए नियम के अंतर्गत आ रहे हैं।
रखरखाव के संदर्भ में हवाई अड्डे के फनल जोन के आसपास मौजूदा प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है. मध्यमग्राम के वार्ड 26, 27 और 28 में दो मंजिल से ऊंची इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. माना जा रहा है कि इस बार ये नियम और भी सख्ती से लागू किए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के सभी हवाई अड्डों को अलग से अलर्ट कर दिया है. कोलकाता हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में बाधा डालने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए डीजीसी के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की ग. इसने देश के सभी हवाईअड्डा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किये।