15 Major Changes: 1 अप्रैल से 15 बड़े बदलाव

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महंगा सिलेंडर, नए टैक्स नियम और घटती सैलरी

नई दिल्ली: आज 1 अप्रैल से आम आदमी(15 Major Changes) की जेब पर बोझ बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹218 तक की भारी बढ़ोतरी की है, जिससे अब दिल्ली में यह ₹2078.50 और चेन्नई में ₹2246.50 का मिलेगा। इसका सीधा असर रेस्टोरेंट के खाने और शादियों की कैटरिंग पर पड़ेगा। इसके अलावा, रेलवे ने टिकट रिफंड(Ticket Refund) के नियम सख्त कर दिए हैं, अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिल सकेगा। साथ ही, टोल प्लाजा पर अब कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और फास्टैग का सालाना पास भी 2.5% महंगा हो गया है

टैक्स और बैंकिंग के नए नियम

आयकर(Income Tax) के क्षेत्र में आज से ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू हो गया है, जिसमें अब असेसमेंट ईयर(15 Major Changes) की जगह सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा। फॉर्म 16 की जगह अब अधिक विस्तृत फॉर्म 130 और 131 ने ले ली है। सैलरीड क्लास के लिए राहत की बात यह है कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों को भी 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में PNB ने सुरक्षा के मद्देनजर एटीएम निकासी की सीमा घटा दी है, वहीं शेयर बाजार में F&O ट्रेडिंग करने वालों को अब पहले से अधिक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) चुकाना होगा।

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सैलरी स्ट्रक्चर और नौकरी के नियम

नए लेबर कोड के लागू होने से कर्मचारियों की ‘इनहैंड सैलरी’ में कमी आ सकती है। अब कंपनियों के लिए बेसिक सैलरी को कुल CTC का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा, जिससे PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा तो बढ़ेगा लेकिन हाथ में आने वाली रकम कम हो जाएगी। हालांकि, नौकरी छोड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है; अब कंपनियों को कर्मचारी का सारा बकाया (Full & Final Settlement) इस्तीफा देने के मात्र 2 वर्किंग डेज के भीतर चुकाना होगा। इसके अलावा, अब पैन कार्ड बनवाने या जन्मतिथि सुधारने के लिए आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नए लेबर कोड का कर्मचारी की सैलरी और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?

इस लेबर कोड के कारण कर्मचारी की ‘बेसिक सैलरी’ बढ़ जाएगी, जिससे उनके EPF (रिटायरमेंट फंड) और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसा जमा होगा। हालांकि, इसकी वजह से हर महीने हाथ में आने वाली (In-hand) सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।

रेलवे टिकट रिफंड के नियमों में क्या मुख्य बदलाव हुआ है?

अब यात्रियों को रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा, जो पहले 4 घंटे था। हालांकि, यात्रियों को अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है।

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Dhanarekha

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