यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम
नई दिल्ली: एयरपोर्ट(Airport) पर अब जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। एयरपोर्ट्स(Airport) इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी(AERA) ने प्रस्ताव दिया है कि यदि टॉयलेट गंदे मिले, चेक-इन और सुरक्षा में लंबी लाइनें लगीं या सामान मिलने में देरी हुई, तो एयरपोर्ट को जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नियमों का पालन न करने वाले एयरपोर्ट की यूजर डेवलपमेंट फीस में भी कटौती की जा सकती है। वहीं, सही तरीके से काम करने वाले एयरपोर्ट को इनाम मिलेगा।
नियमों पर सख्ती और निगरानी
एईआरए चाहती है कि सभी बड़े एयरपोर्ट पर एक जैसे नियम लागू हों। यह नियम उन्हीं जगहों पर लागू होंगे जहां हर साल 35 लाख से अधिक यात्री आते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए जांच की जाएगी कि एयरपोर्ट तय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
प्रस्तावित योजना में टर्मिनल एंट्री, चेक-इन, सुरक्षा, इमिग्रेशन और सामान मिलने में अधिकतम समय तय किया जाएगा। इसके अलावा साफ-सफाई और डिजी यात्रा(Digi Yatra) जैसी तकनीक का उपयोग भी जांचा जाएगा।
जवाबदेही और सुधार की दिशा
एईआरए का कहना है कि इन नियमों से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और एयरपोर्ट की जवाबदेही बढ़ेगी। अथॉरिटी ने 60 लाख से अधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट को अलग श्रेणी में रखने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि उनका ढांचा और कामकाज अलग होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि एयरलाइंस, CISF, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। ऐसे में एयरपोर्ट ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जगह पर्याप्त काउंटर और सुविधाएं मौजूद हों।
यात्रियों को किन समस्याओं पर राहत मिलेगी?
टॉयलेट की गंदगी, चेक-इन में लंबी कतार, सुरक्षा जांच में अधिक समय और सामान मिलने में देरी जैसी समस्याओं पर अब कार्रवाई होगी।
नियमों की निगरानी कौन करेगा?
एईआरए थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी। इससे पता चलेगा कि एयरपोर्ट मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
नए नियम कब से लागू होंगे?
इस पर अगले हफ्ते मीटिंग होगी और 24 सितंबर तक राय मांगी गई है। उसके बाद नियम लागू किए जाएंगे।
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