सरकार ने छोटे मामलों पर दी राहत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी(Black Money) कानून से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। अब विदेश(Foreign) में रखी गई 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति की जानकारी न देने पर न तो जुर्माना लगेगा और न ही केस चलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस(CBDT) के नए निर्देश 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी को नहीं मिलेगी और कुछ मामलों में पुरानी कार्रवाई जारी रहेगी।
किनको मिलेगी छूट
पहले नियम के अनुसार, अगर किसी का विदेशी बैंक खाता 5 लाख रुपये से कम था और उसने इसका खुलासा नहीं किया, तो उस पर दंड नहीं लगता था। मगर नए प्रावधान में सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि विदेशी बैंक खाते, शेयर या अन्य चल संपत्तियां यदि 20 लाख से कम मूल्य की हैं, तो जानकारी न देने पर भी सेक्शन 42 और 43 के तहत जुर्माना नहीं लगेगा और न ही सेक्शन 49 और 50 के तहत केस दर्ज होगा। यह नियम केवल चल संपत्तियों पर लागू होगा, जमीन या मकान जैसी अचल संपत्तियों पर नहीं।
पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा नियम
CBDT ने यह संशोधन इसलिए किया है ताकि छोटे मामलों में संसाधन बर्बाद न हों और ध्यान बड़े मामलों पर केंद्रित किया जा सके। हालांकि, यह राहत(Black Money) सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के बाद विदेशी चल संपत्ति है। जिन मामलों में इससे पहले कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी पुराने केस चलने जारी रहेंगे और संबंधित व्यक्तियों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी।
नया नियम किन पर लागू होगा?
यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास विदेश में 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति है और जो 1 अक्टूबर 2024 के बाद सामने आए हैं।
क्या अचल संपत्तियां भी छूट में शामिल हैं?
नहीं, यह प्रावधान केवल बैंक खाता, शेयर या अन्य चल संपत्तियों पर लागू है। जमीन और मकान जैसी अचल संपत्तियों पर यह राहत नहीं दी गई है।
सरकार ने बदलाव क्यों किया?
इस बदलाव का उद्देश्य छोटे मामलों को निपटाने में समय न गवाकर बड़े और गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही, अनजाने में छोटी विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने वालों को बेवजह की कार्रवाई से बचाना भी इसका मकसद है।
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