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Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा

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Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा

Income Above ₹12L छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देना होगा

अगर आपकी Income Above ₹12 लाख से सिर्फ ₹1 भी ज्यादा हो जाती है, तो आप टैक्स देने के दायरे में आ जाते हैं। ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ₹12,00,001 से पूरी आय पर टैक्स लगेगा। इस नए नियम का असर खासकर नौकरीपेशा लोगों पर होगा

क्यों है ₹12 लाख की सीमा खास?

Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा
Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा

क्या ₹12,00,001 से पहले टैक्स देना शुरू होगा?

हाँ, जैसे ही आपकी net taxable income ₹12,00,001 से ऊपर जाती है:

  • आप ग्रीष्म स्लैब में आ जाएंगे
  • आय की पूरी राशि पर टैक्स स्लैब लागू होगा
  • यानी पहला रुपए का टैक्स भी लगेगा

नए टैक्स स्लैब क्या हैं?

नए टैक्स रे regime के तहत (April 2025 से):

आय सीमा (₹)टैक्स दर
0–4 लाख0%
4–8 लाख5%
8–12 लाख10%
12–16 लाख15%
16–20 लाख20%
20–24 लाख25%
24 लाख30%

₹12.75 लाख तक कौन टैक्स फ्री?

  • सैलरी पर ₹75,000 standard deduction मिलते हैं
  • इस तरह एम्प्लॉयी को ₹12.75 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा

नीचे ₹12 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा?

नेपाल ₹12,00,501 की आय के उदाहरण पर:

  • डॉक्ट के ₹75,000 काटे → ₹11.25 लाख टैक्सेबल
  • स्लैब के अनुसार 4–8 लाख पर 5%, 8–11.25 लाख पर 10% टैक्स
  • ₹12.75 लाख की सीमा तक छूट, लेकिन ₹12,00,001 से पूरे टैक्सेबल आय पर दर लागू
Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा
Income Above ₹12L: छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देन होगा

Section 87A में राहत योजना

  • ₹12 लाख तक की आय वालों को ₹60,000 तक का Rebate मिलेगा
  • इससे ₹12 लाख तक की नेट टैक्स liability शून्य हो जाती है

नौकरीपेशा को क्या करना चाहिए?

  1. अपने gross salary में से ₹75,000 अलग करें
  2. टैक्सेबल आय देखिए क्या ₹12,00,001 से ऊपर जाती है?
  3. छूट और rebate देखें, जैसे 87A
  4. टैक्स बचाने के लिए NPS आदि डिडक्शन की योजना बनाएं

अगर आपकी Income Above ₹12 लाख से ठीक ऊपर हो जाती है, तो नया टैक्स स्लैब पूरी तरह लागू हो जाएगा। ₹75,000 का स्टैंडर्ड deduction और ₹60,000 rebate मिलने के बावजूद ₹12.75 लाख के बाद टैक्स शुरू होगा। इसलिए पैसा बचाना हो तो टैक्स‑प्लानिंग आज से ही शुरू करें।

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