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PM: PM-SYM योजना: ₹55 के मामूली निवेश से सुरक्षित करें अपना बुढ़ापा

Author Icon By Dhanarekha
Updated: May 7, 2026 • 4:36 PM
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मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना’ (PM-SYM) देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन दी जाती है। इसमें रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, प्लम्बर, दर्जी और कृषि मजदूर(Farm Worker) जैसे वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। यह योजना कम आय वाले कामगारों के लिए भविष्य का एक मजबूत आधार प्रदान करती है

पात्रता की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड और बचत खाता या जन-धन खाते की जानकारी अनिवार्य है। उम्र के हिसाब से निवेश की राशि अलग-अलग तय की गई है, जो ₹55 से लेकर ₹200 प्रति माह तक है। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा, जहाँ शुरुआती योगदान नकद में जमा करने के बाद उन्हें ‘श्रम योगी कार्ड’ जारी कर दिया जाता है। टोल-फ्री नंबर 1800 267 6888 के जरिए भी जानकारी ली जा सकती है।

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पारिवारिक सुरक्षा और एग्जिट पॉलिसी के नियम

यह योजना केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भी ध्यान रखती है। यदि 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी (पति या पत्नी) को पेंशन की 50% राशि मिलती रहेगी। वहीं, यदि सदस्य 60 साल से पहले स्कीम छोड़ना चाहता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। विशेष बात यह है कि जो लोग पहले से NPS, ESIC या EPFO जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा हैं या इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

PM-SYM योजना में 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को प्रति माह कितना योगदान देना होगा?

योजना के चार्ट के अनुसार, 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹55 जमा करने होंगे, जबकि 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹200 का योगदान देना होगा।

क्या सरकारी कर्मचारी या टैक्सपेयर्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है या EPFO, NPS और ESIC जैसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

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