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Breaking News: SEBI: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी राहत

Author Icon By Dhanarekha
Updated: October 24, 2025 • 10:04 AM
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फोलियो खोलने की प्रक्रिया होगी आसान

नई दिल्ली: भारतीय बाजार नियामक सेबी(SEBI) ने म्यूचुअल फंड(Mutual Fund) निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब नया फोलियो खोलना और पहला निवेश करना पहले से काफी आसान हो जाएगा। सेबी ने इसके लिए एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है ताकि हर निवेशक की केवाईसी(KYC) प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से पूरी हो सके

निवेश प्रक्रिया में आएगा एकरूपता

सेबी(SEBI) ने गुरुवार को इस प्रस्ताव पर एक कंसलटेशन पेपर जारी किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नया फोलियो खोलने से पहले केवाईसी नियमों का पूरी तरह पालन हो। अब निवेशक तभी निवेश कर पाएंगे जब उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फोलियो को मान्य कर दिया जाएगा। साथ ही, निवेशकों को हर चरण पर उनके केवाईसी स्टेटस की जानकारी ईमेल और मोबाइल पर भेजी जाएगी।

मौजूदा प्रणाली में अलग-अलग प्रक्रियाओं की वजह से निवेशकों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां पहले खुद जांच करती थीं और फिर दस्तावेज़ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को भेजती थीं। अगर कोई त्रुटि पाई जाती, तो फोलियो ‘नॉन-कंप्लायंट’ के रूप में चिन्हित कर दिया जाता था, जिससे ट्रांजैक्शन में देरी और निवेशकों की जानकारी अधूरी रह जाती थी।

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अब नहीं होगी जानकारी में देरी

इन समस्याओं को खत्म करने के लिए सेबी ने एक नया ड्राफ्ट सर्कुलर तैयार किया है। इसमें एएमसी, केआरए और अन्य बिचौलियों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है। नया नियम लागू होने के बाद सभी सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, जिससे निवेशक तुरंत अपना फोलियो खोल सकेंगे और पहले निवेश में किसी तरह की बाधा नहीं होगी।

इसके साथ ही, केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने से पहले निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे नकली या अधूरी जानकारी वाले निवेशकों को रोकने में मदद मिलेगी। नियामक का लक्ष्य है कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े और निवेशकों का भरोसा मजबूत हो।

सेबी का नया नियम कब लागू होगा?

सेबी ने फिलहाल ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है और सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। अंतिम नियम लागू होने की घोषणा जल्द की जाएगी।

क्या निवेशक को कोई नया दस्तावेज़ जमा करना होगा?

नहीं, निवेशक को केवल वही दस्तावेज़ देने होंगे जो पहले से केवाईसी प्रक्रिया में आवश्यक हैं। फर्क बस इतना होगा कि अब यह प्रक्रिया एक समान तरीके से सभी फोलियो में लागू होगी।

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