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National : बिल्डर से होम लोन के ब्याज की मांग नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

Anuj Kumar
Anuj Kumar
National : बिल्डर से होम लोन के ब्याज की मांग नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को झटका देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट में देरी होने पर वे डेवलपर से होम लोन पर दिए गए ब्याज की वापसी नहीं मांग सकते। खरीदार को केवल वही पैसा वापस मिलेगा जो उसने कंपनी को दिया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत अब घर खरीदार डेवलपर से होम लोन पर दिए गए ब्याज को वापस करने के लिए नहीं कह सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है और खरीदार रिफंड मांगता है, तो वह डेवलपर से होम लोन पर दिए गए ब्याज को वापस करने के लिए नहीं कह सकता।

कोर्ट के अनुसार, खरीदार को सिर्फ वही पैसा वापस मिलेगा जो उसने कंपनी को दिया था। साथ ही, उसे समझौते के अनुसार उस राशि पर ब्याज के रूप में ‘मुआवजा’ मिलेगा। इसका मतलब है कि आप लोन पर दिए गए ब्याज को अलग से नहीं मांग सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अदालत के आदेश को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एक उपभोक्ता अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को यह निर्देश दिया गया था कि वह एक घर खरीदार को होम लोन पर दिया गया ब्याज भी वापस करे। इसके साथ ही, उसे मूल राशि पर 8% ब्याज भी देना था।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए कई अलग-अलग तरीके नहीं हो सकते। खरीदार और बिल्डर के बीच जो समझौता हुआ है, उससे ज्यादा ब्याज और मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि GMADA को होम लोन पर ब्याज देने का कोई खास या मजबूत कारण नहीं है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर मामले में अलग-अलग नियम नहीं बनाए जा सकते।

खरीदार ने पैसे कहां से लाए इससे डेवलपर को कोई मतलब नहीं

बेंच ने कहा कि चाहे फ्लैट खरीदने वाले अपनी बचत का इस्तेमाल करें, लोन लें या किसी और तरीके से पैसे जुटाएं, यह बात प्रोजेक्ट बनाने वाले को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि डेवलपर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार ने पैसे कहां से लाए।

सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता को उसका मुआवजा पाने का हक

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सेवा में कोई कमी है या देरी होती है, तो उपभोक्ता को उसका मुआवजा पाने का हक है। पूरी मूल राशि 8% ब्याज के साथ वापस करना, जैसा कि अनुबंध में तय है, और यह स्पष्ट करना कि प्राधिकरण पर कोई और देनदारी नहीं होगी, यह आवश्यकता को पूरा करता है। इसका मतलब है कि अगर बिल्डर ने समय पर घर नहीं दिया, तो उसे समझौते के अनुसार मुआवजा देना होगा।

इस मामले में, पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने GMADA को निर्देश दिया था कि वह 41 लाख रुपये की पूरी राशि 8% ब्याज के साथ वापस करे। इसके अलावा, खरीदार को मानसिक तनाव और परेशानी के लिए 60,000 रुपये का मुआवजा भी देना था। साथ ही, खरीदार ने होम लोन पर जो ब्याज दिया था, उसे भी वापस करना था।

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