सोना तस्करी मामले में आरोपित कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव (Actress Ranya Rao) को एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी। सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने जांच के बाद रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (Kofeposa) के तहत कार्रवाई को बरकरार रखा। साथ ही बोर्ड ने डीआरआइ को निर्देश दिया कि रान्या की ओर से जमानत याचिका दायर न की जाए।
नई दिल्ली। सोना तस्करी मामले में आरोपित कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी।सलाहकार बोर्ड ने जांच के बाद रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) के तहत कार्रवाई को बरकरार रखा।
रान्या के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम लगाया
केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआइबी) ने रान्या और अन्य आरोपितों के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम लगाया है। गुरुवार को बोर्ड ने कोफेपोसा अधिनियम के अनुसार रान्या को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से एक वर्ष तक जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश भी दिए। बोर्ड ने डीआरआइ को निर्देश दिया कि रान्या की ओर से जमानत याचिका दायर न की जाए। इससे पहले रान्या को विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।
रान्या को एक वर्ष तक जेल में रहना होगा
आरोपित ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहा।चूंकि कोफेपोसा के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, इसलिए उसे रिहा नहीं किया गया। इस कानून के अनुसार रान्या को एक वर्ष तक जेल में रहना होगा। रान्या पिछले चार महीनों से जेल में है।
रान्या राव कौन हैं?
रान्या राव कौन हैं? अभिनेत्री, पुलिस महानिदेशक (पुलिस आवास निगम) रामचंद्र राव की बेटी हैं। उन्होंने मशहूर एक्टर सुदीप के साथ फिल्म ‘मानिक्या’ (2014) में भी काम किया है। कर्नाटक के चिकमगलूर की मूल निवासी रान्या ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बेंगलुरु में दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
Read more : PM मोदी आज आयेंगे बिहार, 7200 करोड़ की योजनाओं का देंगे सौगात