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Hindi News: जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका; 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं

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Hindi News: जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका; 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। यह मामला कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो जेल में बंद है

मामले की मुख्य बातें:

  • कोर्ट की कार्रवाई: जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, “अभी नहीं, याचिकाकर्ता उचित चरण पर फिर से अदालत आएं।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप है कि जैकलीन को ठगी के पैसे का हिस्सा उपहार के रूप में मिला था।
  • जैकलीन की दलीलें: जैकलीन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, “मेरी मुवक्किल एक फिल्म स्टार हैं, जबकि सुकेश एक ठग है।” उन्होंने दावा किया कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें भेजे गए उपहारों का कोई सीधा संबंध ठगी से नहीं है।
  • सुकेश का बैकग्राउंड: सुकेश चंद्रशेखर पर एक अमीर महिला से 200 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। उसने खुद को सरकारी उच्च अधिकारी बताया और जमानत दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठे। ED का कहना है कि जैकलीन इस मनी लॉन्ड्रिंग चेन का हिस्सा बनीं।

यह फैसला जैकलीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब मामला निचली अदालत में चलेगा। ED की जांच जारी है, और सुकेश जेल में ही है।

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