Vijay Jan Nayagan movie : तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज़ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फिल्म की रिलीज़ और सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में लगभग तीन घंटे तक लंबी बहस हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश महेंद्रन मोहन श्रीवत्सव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इन आदेशों को चुनौती देते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने डिवीजन बेंच का रुख किया। सीबीएफसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरासन ने दलील दी कि बोर्ड को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
Read aslo : Odisha : गुब्बारा फुलाते समय सांस की नली में फंसा, मासूम की मौत
वहीं, फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश (Vijay Jan Nayagan movie) पराशरन ने तर्क दिया कि पहले सीबीएफसी ने यू/ए सर्टिफिकेट देने का फैसला किया था, लेकिन बाद में बोर्ड के एक सदस्य की राय के आधार पर उस निर्णय को बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कुछ दृश्य हटाने के बावजूद, बार-बार उन्हीं दृश्यों को लेकर आपत्ति जताना और सर्टिफिकेट में देरी करना अनुचित है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं, जिससे फिल्म की रिलीज़ की दिशा तय होगी।
Read Telugu News: https://vaartha.com/
यह भी पढ़ें :