Tirumala Tirupati: तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नौकरी नहीं

Author Icon By digital@vaartha.com
Updated: May 21, 2025 • 3:32 PM
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तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें बोर्ड के संस्थानों में किसी भी गैर हिंदू को नौकरी नहीं दी जाएगी. उनको सदस्य नहीं बनाया जाएगा. जो गैर हिंदू बोर्ड के संस्थानों में काम कर रहे हैं, उनको आंध्र प्रदेश सरकार के ​अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या फिर उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने का विकल्प दिया जाएगा. तिरुपति बोर्ड के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है।

गैर हिंदू नहीं बन सकेंगे तिरुपति के सदस्य

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि तिरुमाला के अन्नामय्या भवन में ट्रस्ट बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि तिरुपति के संस्थानों में किसी भी गैर हिंदू को सदस्य नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि फिलहाल जो गैर हिंदू तिरुपति के संस्थानों में काम कर रहे हैं, उनको वीआरएस का विकल्प दिया जाएगा या अन्य सरकारी विभागों में उनका ट्रांसफर किया जाएगा।

बोर्ड के इस फैसले के बाद से उन 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है, जिन पर इस साल फरवरी में गैर-हिंदू धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था. जब इन 18 कर्मचारियों के खिलाफ यह मामला आया था, तो बोर्ड ने उन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी।

सभी 18 कर्मचारी ईसाई

जिन 18 कर्मचारियों पर यह रोक लगी है, वे सभी ईसाई हैं. ये लोग तिरुपति बोर्ड के विभिन्न संस्थानों में काम करते थे. ये लोग प्रोफेसर, हॉस्टल वर्कर, कार्यालय अधीनस्थ, इंजीनियर, सहायक, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में कार्यरत थे. बोर्ड के 2021 के रिकॉर्ड के आधार पर तिरुपति के विभिन्न संस्थानों में लगभग 40 गैर-हिंदू कर्मचारी कार्य करते थे. इन 18 लोगों में से कोई भी तिरुमाला मंदिर में काम नहीं करता।

कर्मचारियों को लेना पड़ता है तिरुपति का यह शपथ
जो भी व्यक्ति तिरुपति के संस्थानों में काम करने के लिए आता है, उसे शपथ लेना होता है कि वे केवल हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं का पालन ही करेंगे. उनको पहले ही गैर-हिंदू धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दे दी जाती है. इसके लिए 24 अक्टूबर, 1989 को जीओएम संख्या 1060 राजस्व (बंदोबस्ती-1) में जारी सेवा नियमों के नियम 9 (vi) का पालन करना होता है।

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