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Hyderabad: साइबर अपराध इकाई हैदराबाद ने दूसरे राज्यों से 24 व्यक्तियों को पकड़ा

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Updated: May 9, 2025 • 11:33 PM
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साइबर अपराध पीड़ितों को 1 करोड़ 49 लाख रुपए वापस किए गए

हैदराबाद। बीते अप्रैल 2025 के महीने के दौरान साइबर अपराध इकाई हैदराबाद सिटी ने पूरे भारत से 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वे पूरे भारत में 313 मामलों में शामिल हैं और तेलंगाना में 53 मामलों में उनकी संलिप्तता की पहचान की गई है। राज्यवार गिरफ्तार अभियुक्तों में (दिल्ली-11, बिहार-1, मध्य प्रदेश-1, महाराष्ट्र-5, उत्तर प्रदेश-3, पश्चिम बंगाल-3) से शामिल हैं।

साइबर अपराध : अलग-अलग राज्यों का ब्यौरा

राज्यवार अलग-अलग मामलों में आरोपियों की संलिप्तता: (आंध्र प्रदेश 12, महाराष्ट्र – 43, दिल्ली -24, हरयाणा -6, झारखंड -9, कर्नाटक -74, ओडिशा -12, पंजाब -4, तमिलनाडु -29, उत्तर प्रदेश -20, पश्चिम बंगाल -22, राजस्थान -8, गुजरात -14, मध्य प्रदेश -4, मिजोरम -1, पुडुचेरी -3, केरल -10, जम्मू और कश्मीर -2, बिहार -2, अंडमान और निकोबार -1, उत्तराकाण्ड-1, छत्तीसगढ़-10, गोवा-2) में रही है। आरोपियों के पास से जब्त संपत्ति में मोबाइल फोन-31, चेक बुक-38, डेबिट कार्ड-29, सिम कार्ड-20, बैंक पास बुक-8, रबर स्टैम्प-5, शेल कंपनी स्टैम्प-4, लैपटॉप-4, साबुन बार्स-115, ओटीपी डिटेक्टर-2, क्यूआर कोड स्कैनर-2, पैन कार्ड-2, मेमोरी कार्ड-2, स्वाइप मशीन -1 आदि शामिल है। कुछ पता लगाए गए मामलों के संक्षिप्त तथ्य के रूप में हैदराबाद निवासी पीड़ित, डॉक्टर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी उनके पंजीकृत ब्रांड नाम के तहत त्वचा देखभाल और बाल देखभाल उत्पाद बेचती है।

ऑनलाइन बिक रहे नकली उत्पाद

पिछले महीने में, उन्होंने पाया है कि उनके ब्रांड के उत्पादों में से एक साबुन का अनधिकृत रूप से सफेद लेबल वाला निर्माण किया जा रहा है और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बेचा जा रहा है नकली उत्पाद खरीदने और इस्तेमाल करने वाले निर्दोष ग्राहकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनधिकृत बिक्री से कंपनी के वैध कारोबारी राजस्व पर भी असर पड़ रहा है। इन विक्रेताओं की हरकतें ट्रेडमार्क उल्लंघन, गलत बयानी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का गठन कर सकती हैं।

साइबर अपराध के मामले दर्ज

इस संबंध में, आईटी अधिनियम-2008 की धारा 66 सी और डी, बीएनएस की धारा 318 (4) और 319 (2) और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 और 65 के तहत अपराध संख्या 153/2025 के तहत पीएस साइबर क्राइम, हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह दूसरे मामले में पीड़ित, हैदराबाद के एक 40 वर्षीय निजी कर्मचारी को 13 दिसंबर 2024 को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति से एक संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जालसाज ने दावा किया कि इस तरह के रिटर्न केवल उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव हैं और उन्होंने दो वेबसाइट साझा की।‌

ऐसे फंसाया जाल में..

उन्होंने इन वेबसाइटों पर पीड़ित के लिए एक लॉगिन खाता बनाया, जिसके माध्यम से पीड़ित ने शुरू में जमा और कुछ निकासी की। पीड़ित द्वारा कुल 17,39,000- रुपये (केवल सत्रह लाख उनतीस हजार रुपये) का निवेश करने के बाद, वेबसाइट ने इस राशि को लाभ के रूप में प्रदर्शित किया। हालांकि, बाद में घोटालेबाजों द्वारा निकासी विकल्प को निष्क्रिय कर दिया गया। जब पीड़ित ने धन निकालने का प्रयास किया, तो जालसाज ने कराधान और मुद्रा रूपांतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग की, यह दावा करते हुए कि उन शुल्कों का भुगतान करने के बाद ही निवेश की गई राशि वापस की जाएगी।

45 मामले में लगभग डेढ़ करोड़ वापस

डीसीपी साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद सिटी दारा कविता ने शिकायत के आधार पर, आईटी अधिनियम की धारा 66सी, 66डी और बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत अपराध संख्या 381/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है और वर्तमान में पीएस साइबर क्राइम, हैदराबाद में जांच चल रही है। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद सिटी ने अप्रैल 2025 के महीने में स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश, फेडेक्स और मनी लॉन्ड्रिंग, ओटीपी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ग्राहक सेवा धोखाधड़ी, एपीके फ़ाइल धोखाधड़ी और ऐसे अन्य 45 विभिन्न मामलों में कुल 1,49,85,333 रुपये (केवल एक करोड़ 39 लाख 85 हजार तीन सौ तैंतीस रुपये) की राशि वापस की।

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