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News Hindi : बीआरएस ने सरपंच व्यवस्था को कमजोर किया – चिंपुला

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: December 27, 2025 • 12:31 PM
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हैदराबाद। तेलंगाना पंचायत राज चैंबर (Telangana Panchayat Raj Chamber) के अध्यक्ष चिंपुला सत्यानारायण रेड्डी (Chimpula Satyanarayana Reddy) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पूर्व बीआरएस सरकार ने सरपंचों की शक्तियों में कटौती कर और धनराशि रोककर सरपंच व्यवस्था को कमजोर किया। यहाँ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सत्यानारायण रेड्डी ने कहा कि पहले भूमि बिक्री और खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाता था, लेकिन बीआरएस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया।

सरपंचों के बिलों का भुगतान करने में विफल रही बीआरएस सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत राज अधिनियम में किए गए संशोधनों से सरपंचों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। उन्होंने इसे विडंबनापूर्ण बताते हुए कहा कि जो बीआरएस सरकार अपने कार्यकाल के दौरान सरपंचों के बिलों का भुगतान करने में विफल रही, वही पार्टी अब इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से स्टांप ड्यूटी और खनन रॉयल्टी से आवंटन बहाल करने तथा पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत

सत्यानारायण रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की उस घोषणा का स्वागत किया, जिसमें प्रमुख ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये और छोटी ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की बात कही गई है। उन्होंने 12,702 नव-निर्वाचित सरपंचों को बधाई देते हुए उनसे गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

सरपंच का बजट कितना होता है?

ग्राम पंचायत का बजट जनसंख्या, क्षेत्र और राज्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह कुछ लाख रुपये से लेकर कई करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ, कर, अनुदान और पंचायत की आय शामिल होती है।

ग्राम पंचायत के 5 अनिवार्य कार्य क्या हैं?

आवश्यक कार्यों में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, ग्राम की सड़कों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और जन्म–मृत्यु पंजीकरण शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भूमिका होती है।

सरपंच का पावर कितना होता है?

सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। बैठकों की अध्यक्षता, विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, पंचायत कर्मचारियों पर नियंत्रण और ग्राम सभा के प्रस्ताव लागू कराने का अधिकार होता है, हालांकि अंतिम वित्तीय और नीतिगत शक्तियाँ पंचायत व सरकारी नियमों के अधीन रहती हैं।

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