తెలుగు | Epaper

HC :लगचेरला भूमि अधिग्रहण आदेश के खिलाफ एकल न्यायाधीश की अदालत में जाएं

digital@vaartha.com
[email protected]

हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को लगचेरला और हकीमपेट गांवों में भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को यथास्थिति बनाए रखने के रूप में संशोधित किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता से एकल न्यायाधीश की अदालत में जाने को कहा, जिसने एक काउंटर के साथ अंतरिम आदेश जारी किया था।

एकल न्यायाधीश की अदालत ने औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से लागाचेरला और हकीमपेट में भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त किया कि रिट अपील के माध्यम से अंतरिम आदेश पर सवाल उठाने की क्या वैधता है और उन्होंने महाधिवक्ता को एकल न्यायाधीश के पास जाने और स्थगन आदेश के खिलाफ जवाब दाखिल करने का सुझाव दिया। इसके अलावा अधिसूचना पर स्थगन को यथास्थिति बनाए रखने के रूप में संशोधित किया गया, जो तब तक मौजूद रहेगा जब तक कि एकल न्यायाधीश द्वारा खाली करने के आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता।

उल्लेखनीय है कि लंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे श्रीनिवास राव ने इससे पूर्व विकाराबाद जिले के लगचेरला और हाकिमपेट गांवों में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश ने यह अंतरिम निर्देश लगाचेरला के पथलावथ गोपाल नायक और 14 अन्य तथा हाकिमपेट के कुमारी शिव कुमार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी थी। भूमि अधिग्रहण के चल रहे आदेश को निलंबित करने के अलावा न्यायाधीश ने राज्य, राजस्व विभाग और भूमि अधिग्रहण अधिकारियों से 7 अप्रैल तक जवाब मांगा था। किसानों के मामले में बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस प्रसाद और वी रघुनाथ के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले साल भूमि अधिग्रहण वापस ले लिया था, क्योंकि लोगों ने उनकी भूमि पर प्रस्तावित फार्मा सिटी का विरोध किया था। हालांकि, जिला कलेक्टर ने इस बार फिर से औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर के माध्यम से औद्योगिक पार्क के लिए तत्काल आधार पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 10-ए के तहत छूट का दावा भी किया था।

विद्यालय की ऐतिहासिक विरासत को नमन किया मंत्री ने

विद्यालय की ऐतिहासिक विरासत को नमन किया मंत्री ने

स्वच्छता कर्मियों के बच्चों के लिए खोले नए द्वार

स्वच्छता कर्मियों के बच्चों के लिए खोले नए द्वार

विकास कार्यों की शुरुआत के लिए मेयर ने दिए निर्देश

विकास कार्यों की शुरुआत के लिए मेयर ने दिए निर्देश

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई – स्नेहा मेहरा

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई – स्नेहा मेहरा

राज्यपाल ने आर्मी गैरीसन में 108-फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया

राज्यपाल ने आर्मी गैरीसन में 108-फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया

ममुनुरु एयरपोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण एक ऐतिहासिक दिन – भट्टी

ममुनुरु एयरपोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण एक ऐतिहासिक दिन – भट्टी

कांग्रेस–बीआरएस की मिलीभगत का भाजपा ने किया कड़ा विरोध

कांग्रेस–बीआरएस की मिलीभगत का भाजपा ने किया कड़ा विरोध

कांग्रेस–बीआरएस की कार्यशैली और भ्रष्टाचार एक जैसी- रामचंदर राव

कांग्रेस–बीआरएस की कार्यशैली और भ्रष्टाचार एक जैसी- रामचंदर राव

कुख्यात अपराधी मीर अकबर अली पर पीडी एक्ट लागू

कुख्यात अपराधी मीर अकबर अली पर पीडी एक्ट लागू

स्टेरॉयड इंजेक्शन की अवैध बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार

स्टेरॉयड इंजेक्शन की अवैध बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सभी को व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए – डीसीपी

सभी को व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए – डीसीपी

सम्मक्का–सरलम्मा जातरा देश का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व – जुएल ओराम

सम्मक्का–सरलम्मा जातरा देश का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व – जुएल ओराम

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870