नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 से इनकम टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 (Form 130) जारी किया जाएगा। नए नियमों के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को और बैंक पेंशनभोगियों को हर साल फॉर्म 130 प्रदान करेंगे।
फॉर्म 130 का विवरण
फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही तीन भागों में विभाजित होगा: पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
- पार्ट ए: इसमें नियोक्ता की विस्तृत जानकारी, कर्मचारी के बैंक डिटेल (Bank Detail) और अन्य बुनियादी जानकारी होगी।
- पार्ट बी: इसमें बैंक में क्रेडिट होने वाले भुगतान और हर महीने कटने वाले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) की जानकारी दी जाएगी।
- पार्ट सी: यह मुख्य रूप से वेतनभोगियों के लिए है। इसमें वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स योग्य आय, कोई छूट, और कुल टैक्स भुगतान की जानकारी होगी।
पेंशनभोगियों के फॉर्म 130 में पार्ट सी केवल तभी शामिल होगा जब उनकी पेंशन इनकम टैक्स के दायरे में होगी। जिस बैंक में पेंशनभोगियों की पेंशन जाती है, वही बैंक उन्हें फॉर्म 130 जारी करेगा।
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फॉर्म जारी करने और सुधार की प्रक्रिया
कंपनी और बैंक को हर साल 15 जून तक फॉर्म 130 जारी करना अनिवार्य होगा। यदि फॉर्म में कोई गलती हो, तो नियोक्ता या बैंक फॉर्म 138 भरकर सुधार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म 130 को संलग्न करना जरूरी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए टैक्स रिटर्न प्रक्रिया को और पारदर्शी और आसान बनाएगा।
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