EPF से घर खरीदना होगा आसान, अब निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक की रकम

Read Time:  1 min
EPF
EPF
FONT SIZE
GET APP

EPF कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नियमों में भारत सरकार ने बदलाव किए हैं जिससे नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। अब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए पीएफ से पैसा निकालना आसान हो गया है। ईपीएफओ सदस्य पैरा 68-पीडी के तहत 90% तक रकम निकाल सकते हैं जिसका उपयोग नया घर खरीदने या किश्तें चुकाने में किया जा सकता है।

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (Employment Provident Fund) के नियमों में बदलाव किए हैं। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अब पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा।

EPF स्कीम के पैरा 68-PD के अंतर्गत अब ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 प्रतिशत तक का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, यह रकम सिर्फ नया घर खरीदने, निर्माण कार्य या घर की किश्तें चुकाने की शर्त पर ही निकाली जा सकती है।

क्या हुए बदलाव?

EPF के नए नियम में पैसे निकालने की समयसीमा भी घटा दी गई है। पहले पीएफ अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही इसका पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए सिर्फ 36 महीने तक का ही पीएफ निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी बदलकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

EPFO के बड़े एलान

UPI और ATM से निकलेगा पैसा

जून 2025 से किसी आपात स्थिति में यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाला जा सकता है।

ऑटो सेटेलमेंट लिमिट बढ़ी

पीएफ की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट पहले 1 लाख रुपये तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

सत्यापन मापदंड घटाए

पीएफ का पैसा निकालने के लिए 27 सत्यापन मापदंडों पर खरा उतरना होता था, जिसे घटाकर 18 कर दिया गया है।

पैसे निकालना आसान हुआ

पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है। खासकर शादी, इलाज और पढ़ाई के लिए लोग आसानी से पीएफ की रकम निकाल सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।

ईपीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है?

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एक दीर्घकालिक बचत योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करते हैं । कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% योगदान देता है, जबकि नियोक्ता ईपीएफ में 3.67% और ईपीएस में 8.33% योगदान देता है।

ईपीएफ के लिए कौन पात्र है?

क्या कोई कर्मचारी अपने वेतन/मजदूरी पर किसी प्रतिबंध के बिना EPF का सदस्य बन सकता है? उत्तर: केवल वे कर्मचारी जो 15,000 रुपये तक का मूल वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे ही सदस्य बनने के पात्र हैं। 15,000 रुपये से अधिक वेतन होने पर भी वे सदस्य बने रहेंगे।

Reade more : VISA इंटेग्रिटी फी ढाई गुना होगी महंगी, भारतीय स्टूडेंट पर पड़ेगा असर

Anuj Kumar

लेखक परिचय

Anuj Kumar

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।