नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम से पहले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज पर काम कर रही है।
आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों के हित में
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के निर्देश पर किए गए हैं। इनका मकसद आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी बताया कि कई कंपनियां पहले ही कीमतें घटाने का ऐलान कर चुकी हैं। सरकार भी दामों पर नजर रख रही है और सांसदों को अपने क्षेत्रों में कीमतों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
22 सितंबर से लागू, त्योहारों पर होगी राहत
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो कि नवरात्रि की शुरुआत के समय आएंगी। वित्त मंत्री का मानना है कि 375 वस्तुओं पर टैक्स (Tax) कटौती से उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बार-बार टैक्स दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्व नुकसान की आशंका जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा, तो सरकार केवल अपनी कमाई की चिंता नहीं कर सकती।
उपभोक्ताओं को टैक्स कटौती से होगी सीधी बचत
सीतारमण ने बताया कि ज्यादातर चीजें अब कम टैक्स दायरे में हैं और केवल 13 सामान ‘लग्जरी और सिन् गुड्स’ श्रेणी में बचे हैं। इससे टैक्स ढांचा सरल होगा और उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा।
कंपनियों को तुरंत अपडेट करनी होगी बिलिंग सिस्टम
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनियों को तुरंत अपनी बिलिंग सिस्टम अपडेट करनी होगी, ताकि 22 सितंबर से नई दरें लागू हो सकें। उन्होंने साफ कहा कि कंपनियां लाभ अपने पास नहीं रखें, बल्कि ग्राहकों तक पहुंचाएं।
नियम न मानने पर सरकार कर सकती है कार्रवाई
अगर कोई सेक्टर नियमों का पालन नहीं करता है, तो सरकार संबंधित उद्योग संगठनों से बातचीत कर कार्रवाई करेगी। खासकर बीमा और ऑटो सेक्टर को स्पष्ट किया गया है कि उन्हें मिली राहत का पूरा फायदा ग्राहकों को देना होगा। वहीं सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसे ‘सिन् गुड्स’ पर टैक्स बोझ में कोई कटौती नहीं होगी।
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