नोएडा/नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होगी, जब कोर्ट आरोप तय करने को लेकर अपना निर्णय सुना सकता है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई
दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बहुचर्चित मामले पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष के बीच विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आगे की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख निर्धारित की।
क्या है पूरा मामला
आईआरसीटीसी घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव (Laloo Prasad Yadav) रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका देने में अनियमितताएं की गईं और इसके बदले कथित तौर पर जमीन के रूप में लाभ लिया गया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करते हुए आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को वैध दिखाने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी इस केस में सामने आए हैं।
बचाव पक्ष और ईडी की दलीलें
सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत में दावा किया कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जाने चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है।
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अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब इस मामले में सभी की निगाहें 6 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन अदालत यह तय करेगी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं या नहीं।
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