Income tax new rules : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून लागू किया जाएगा। 2026–27 के बजट भाषण के दौरान Lok Sabha में उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए टैक्स रिटर्न भरना आसान बनाने के उद्देश्य से आयकर नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। आयकर फॉर्म को सरल बनाया जा रहा है और जल्द ही नए फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। पहले यह 31 दिसंबर थी, अब इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर लगने वाले टीडीएस को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मानव संसाधन एजेंसियों पर भी टीडीएस दरों में कटौती की गई है। सड़क दुर्घटना मुआवजा ब्याज पर टैक्स हटाने की घोषणा भी की गई।
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इसके अलावा विदेशों में रखी संपत्तियों का खुलासा करना (Income tax new rules) अनिवार्य होगा। कॉरपोरेट बायबैक पर 2% और गैर-कॉरपोरेट बायबैक पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स विवादों में आपराधिक कार्रवाई की सख्ती कम करते हुए जेल की सजा को दो साल तक सीमित किया गया है। जुर्माना भरने पर जेल से राहत भी मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी और जनता के लिए आसान बनेगा।
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