जिन घरों में शादी, उन्हें देना होगा शादी का कार्ड
भोपाल में कमर्शियल गैस को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। नए नियम के तहत जिन घरों में शादी है, उन्हें शादी का कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
भोपाल में शादी सीजन शुरू होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder) की कमी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जिन घरों में शादी है, उन्हें पास की गैस एजेंसी पर शादी का कार्ड जमा कराना होगा। इसके बाद ही अधिकतम दो कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे।
प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2200 रुपए डिपॉजिट देना होगा। दो सिलेंडर के लिए कुल 4400 रुपए जमा कराए जाएंगे, जो इस्तेमाल के बाद सिलेंडर (Cylinder) लौटाने पर वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि, गैस भरवाने का शुल्क अलग से 1850 रुपए प्रति सिलेंडर देना होगा। सिलेंडर 2 से 3 दिन के भीतर एजेंसी पर लौटाना अनिवार्य रहेगा।
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कंपनियों से चर्चा के बाद व्यवस्था
भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह (Chandrabhan Singh) जादौन ने बताया कि सभी एलपीजी कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए शादी का कार्ड, पहचान पत्र और एक आवेदन देना होगा, जिसमें शादी की तारीख, समय और स्थान की जानकारी देनी होगी।
फिर भी राहत नहीं
कैटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रिंकू भटेजा ने कहा कि समय पर सिलेंडर नहीं मिले तो मेन्यू कम करना पड़ रहा है। मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। नई व्यवस्था लागू जरूरी दी गई है। लेकिन इससे पूर्ति नहीं हो पाएगी।
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