పట్టాలు తప్పిన రైలు పట్టాలు తప్పిన చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు నేటి నుంచి భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు రికార్డు స్థాయికి చేరిన భారత్-చైనా ట్రేడ్ క్రీడా సంఘాల పాలనపై సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు ఉచిత పథకాలపై ఆర్థిక సర్వే హెచ్చరిక ముగిసిన అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ షాక్ నేటి నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణం పట్టాలు తప్పిన రైలు పట్టాలు తప్పిన చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు నేటి నుంచి భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు రికార్డు స్థాయికి చేరిన భారత్-చైనా ట్రేడ్ క్రీడా సంఘాల పాలనపై సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు ఉచిత పథకాలపై ఆర్థిక సర్వే హెచ్చరిక ముగిసిన అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ షాక్ నేటి నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణం

Supreme Court ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ के OTT पर रिलीज पर रोक लगायी

Author Icon By digital
Updated: May 11, 2025 • 5:59 PM
వాట్సాప్‌లో ఫాలో అవండి

OTT पर रिलीज करने के निर्माताओं के फैसले को अदालत में चुनौती

बंबई उच्च न्यायालय ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ हफ्ते के लिए ओटीटी या किसी अन्य मंच पर प्रदर्शित करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ‘मल्टीप्लेक्स चेन’ ने भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बढ़ जाने के कारण सिनेमाघरों के बजाय OTT पर इसे रिलीज करने के निर्माताओं के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी।

…आठ हफ्ते तक OTT या किसी अन्य मंच पर रिलीज नहीं किया जाएगा

पीवीआर आईनॉक्स ने निर्माता मैडॉक फिल्म्स पर अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। छह मई को दोनों के बीच हुए समझौते के तहत यह फिल्म नौ मई को देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। इसी के साथ इस समझौते में यह भी कहा गया था कि उसे उसके बाद आठ हफ्ते तक ओटीटी या किसी अन्य मंच पर रिलीज नहीं किया जाएगा। पीवीआर आईनॉक्स के वकील दिनयार मदोन ने दलील दी कि लेकिन निर्माताओं ने रिलीज से ठीक एक दिन पहले समझौता समाप्त कर दिया और 16 मई को ओटीटी रिलीज करने की घोषणा कर दी।

अचानक रद्द करने से इसकी ‘प्रतिष्ठा और साख प्रभावित’ होगी..

मैडॉक के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि आठ सप्ताह का ‘स्थगन’ उपबंध केवल तभी लागू होगा जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि पीवीआर आईनॉक्स ने फिल्म का प्रचार करके, स्क्रीन आरक्षित करके और अपने उपभोक्ताओं को टिकट देकर अपने दायित्वों को पूरा किया है लेकिन अचानक रद्द करने से इसकी ‘प्रतिष्ठा और साख प्रभावित’ होगी। एक अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय ने मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर सिनेमाघरों में इसके रिलीज के आठ सप्ताह बाद तक किसी भी मंच पर फिल्म रिलीज करने से रोक दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को तय की है और मैडॉक को इस बीच अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

# Paper Hindi News #Bhool Chuk Maaf #Breaking News in Hindi #Google News in Hindi #Hindi News Paper breakingnews Entertainment latestnews OTT Rajkumar Rao Supereme Court trendingnews

గమనిక: ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురించబడిన వార్తలు పాఠకుల సమాచార ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించి మాత్రమే ఇస్తున్నాం. మావంతుగా యధార్థమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తాము.