Supreme Court acid attack : एसिड अटैक पीड़ितों को नौकरी दे – सुप्रीम कोर्ट आदेश

By Sai Kiran | Updated: March 9, 2026 • 9:03 PM

Supreme Court acid attack : सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को सरकारी नौकरी दी जाए।

पुनर्वास के लिए बड़ा कदम

कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को जीवनभर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकारों को उनके पुनर्वास के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।

नौकरी न हो तो भत्ता

यदि किसी कारण से सरकारी नौकरी देना संभव न हो, तो पीड़ितों के लिए जीवनयापन भत्ता देने की नीति बनाई जाए।

कारण बताने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी विभागों में नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती, इसका स्पष्ट कारण बताएं।

Read Also : भारत की विश्व विजेता जीत पर देशभर में जश्न, सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमी

सख्त कानून की जरूरत

अदालत ने पहले भी कहा था कि ऐसे (Supreme Court acid attack) अपराधों के लिए और कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए।

हरियाणा पीड़िता की याचिका

यह आदेश हरियाणा की एक एसिड अटैक पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिया।

Read Telugu News: https://vaartha.com/

यह भी पढ़ें :

#Breaking News in Hindi #Google News in Hindi acid attack law update India acid attack survivors support policy acid attack victim compensation India CJI Surya Kant bench order government jobs for acid attack survivors India legal news Supreme Court acid attack victims order Supreme Court directives states India Supreme Court India latest judgment women safety law India