Supreme Court warning speaker : विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर Supreme Court of India ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तीन सप्ताह के भीतर लंबित याचिकाओं पर फैसला लिया जाए, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी बदलने के आरोपों का सामना कर रहे विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की मांग को लेकर Bharat Rashtra Samithi द्वारा दायर याचिकाओं पर पहले ही फैसला लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद स्पीकर द्वारा निर्णय न लेने पर याचिकाकर्ताओं ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
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मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी (Supreme Court warning speaker) मसीह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। स्पीकर की ओर से कहा गया कि कुछ याचिकाओं पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष ने देरी पर कड़ा ऐतराज जताया।
अंततः अदालत ने स्पीकर को तीन सप्ताह का अंतिम समय देते हुए साफ कहा कि इस बार निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोर्ट की कार्यवाही के आधार पर सोशल मीडिया पर रील्स या कंटेंट बनाने पर भी सख्त नाराज़गी जताई गई।
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