निजी परिसरों में इस्तेमाल पर नहीं लगेगा टैक्स
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल टैक्स(Vehicle Tax) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगा जो सार्वजनिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यदि वाहन निजी परिसरों में ही उपयोग होते हैं, तो उन पर यह टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश(Andhra Pradesh) मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट की व्याख्या करते हुए दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और दलीलें
जस्टिस मनोज मिश्रा(Manoj Misra) और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स(Vehicle Tax) एक तरह का मुआवजा है। इसका उद्देश्य उन लोगों से भुगतान लेना है जो सड़कों, हाईवे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अदालत के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि टैक्स केवल उन्हीं वाहनों पर लगेगा जो राज्य में सार्वजनिक जगहों पर चलते हैं या चलाने के लिए रखे जाते हैं।
कंपनी आरआईएनएल ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके वाहन विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के भीतर स्थित सेंट्रल डिस्पैच यार्ड में चलते हैं और सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग नहीं करते। कंपनी का कहना था कि ऐसे वाहनों पर टैक्स लगाना उचित नहीं है।
राज्य सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि सिर्फ इस आधार पर कि वाहन सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल नहीं होते, टैक्स से बचा नहीं जा सकता। सरकार ने तर्क दिया कि हर पंजीकृत वाहन टैक्स दायरे में आता है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी क्षेत्रों में उपयोग होने वाले वाहनों को सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल मानना गलत है। आरआईएनएल के वाहन केवल उसके परिसर में चलते थे, इसलिए उन पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, यह तथ्य कि कंपनी ने नियम 12A के तहत वाहनों की जानकारी नहीं दी, निर्णय को प्रभावित नहीं करता।
मोटर व्हीकल टैक्स कब देना होगा?
टैक्स तभी देना होगा जब वाहन सार्वजनिक सड़कों, हाईवे या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर चलाया जाए या इस उद्देश्य से रखा गया हो। यदि वाहन सिर्फ निजी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, तो टैक्स लागू नहीं होगा।
क्या आरआईएनएल जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी?
हाँ, यदि किसी कंपनी के वाहन केवल उसके निजी परिसर में ही इस्तेमाल होते हैं और वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलते, तो उन पर टैक्स लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या सभी वाहनों को टैक्स से छूट है?
नहीं, टैक्स से छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो वास्तव में सार्वजनिक जगहों पर उपयोग नहीं होते। आम नागरिकों के निजी वाहनों पर, जो सड़कों पर चलते हैं, सामान्य टैक्स लागू रहेगा।
अन्य पढ़े: