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Pension Scheme: कर्मचारियों को पेंशन योजना में बड़ा विकल्प

Dhanarekha
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Pension Scheme: कर्मचारियों को पेंशन योजना में बड़ा विकल्प

कर्मचारियों को मिला नया विकल्प लाभ

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) ने घोषणा की है कि अब एकीकृत पेंशन योजना(Pension Scheme) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने के लिए वन टाइम, वन वे स्विच फैसिलटी उपलब्ध कराई जाएगी। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने पहले यूपीएस चुना था लेकिन अब एनपीएस अपनाना चाहते हैं। वर्तमान में करीब 31,555 कर्मचारी यूपीएस का चयन कर चुके हैं और इस योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है

एनपीएस में जाने का मौका

वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने यूपीएस का विकल्प अपनाया है। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को लचीलापन मिलेगा जो भविष्य में एनपीएस को अधिक उपयोगी समझते हैं।

पेंशन योजना(Pension Scheme) के अलावा, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस स्विचिंग फैसिलटी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसलिए कर्मचारियों को निर्णय सोच-समझकर लेना होगा। यह कदम सरकार द्वारा सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

लाभ और कर छूट की सुविधा

सरकार ने यह भी तय किया है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति होती है तो वह केंद्रीय सिविल सेवा(CCS) पेंशन नियम, 2021 या असाधारण पेंशन नियम, 2023 के तहत लाभ पाने का हकदार होगा।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यूपीएस को भी एनपीएस के समान कर छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी अपनी पेंशन योजनाओं पर कर में भी राहत प्राप्त कर सकेंगे। इससे यूपीएस और एनपीएस दोनों योजनाएं कर लाभ के लिहाज से संतुलित हो जाएंगी।

वन टाइम, वन वे फैसिलटी क्या है

यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार अपने चुने गए यूपीएस से एनपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प देती है। कर्मचारी इसे केवल एक बार और निर्धारित समयसीमा के भीतर ही उपयोग कर सकते हैं।

यूपीएस और एनपीएस में मुख्य अंतर क्या है

यूपीएस सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है जबकि एनपीएस बाजार आधारित है, जिसमें पेंशन फंड निवेश के अनुसार रिटर्न मिलता है। इसी कारण कर्मचारी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर इनमें से किसी को चुन सकते हैं।

कर लाभ किस योजना में ज्यादा है

सरकार ने दोनों योजनाओं को कर छूट में बराबरी पर रखा है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अब यूपीएस को भी वही कर लाभ मिलेगा जो एनपीएस को पहले से प्राप्त है, जिससे कर्मचारियों के लिए विकल्प और भी आसान हो गया है।

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