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Hyderabad: डाक सामग्री घर तक पहुंचाने के लिए RWA से किया गया आग्रह

Kshama Singh
Kshama Singh
Hyderabad: डाक सामग्री घर तक पहुंचाने के लिए RWA से किया गया आग्रह

अनुचित प्रतिबंधों का करना पड़ता है सामना

हैदराबाद। जीएचएमसी आयुक्त आरवी कर्णन ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से आग्रह किया है कि वे डाकियों को पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल और अन्य सामान जैसे डाक सामग्री घर तक पहुंचाने की अनुमति दें। यह अपील तेलंगाना डाक विभाग की उस शिकायत के मद्देनजर की गई है जिसमें कहा गया था कि डाकियों को बहुमंजिला अपार्टमेंटों, गेटेड समुदायों और बहुमंजिला इमारतों में डाक सामग्री वितरित करने का प्रयास करते समय अक्सर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें अनुचित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

जीएचएमसी आयुक्त को पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि …

हैदराबाद मुख्यालय क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल (PMG) ने हाल ही में जीएचएमसी आयुक्त को बताया कि डाकियों और अन्य डिलीवरी कर्मचारियों को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ई-कॉमर्स, संस्थानों और खुदरा चैनलों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पार्सल जैसे पत्रों की डोर डिलीवरी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डिलीवरी कर्मचारियों को अक्सर सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रवेश से इनकार करने, यात्री लिफ्टों का उपयोग करने से प्रतिबंध लगाने और निर्दिष्ट पार्किंग स्थानों की कमी के कारण डिलीवरी वाहनों को लावारिस छोड़ने के लिए कहा जाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

RWA

आरडब्लूए डाकियों को दरवाजे तक सामान पहुंचाने की दें अनुमति

इसके जवाब में, कर्णन ने क्षेत्रीय और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि आरडब्लूए, डाकियों को दरवाजे तक सामान पहुंचाने की अनुमति दें, बिना किसी भेदभाव के यात्री लिफ्टों का उपयोग करें और सामान पहुंचाने वाले वाहनों के लिए सुरक्षित और निर्दिष्ट पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएं। पीएमजी ने कहा कि आरडब्ल्यूए को डाकघर अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत लेटरबॉक्स स्थापित करने और उनका रखरखाव करना चाहिए और कहा कि सभी डाकियों और डिलीवरी कर्मचारियों को डिलीवरी की पुष्टि के लिए मोबाइल फोन और अपडेट किए गए ।

गैर-अनुपालन के मामलों में होगी आवश्यक कानूनी कार्रवाई

जीपीएस निर्देशांक का उपयोग करके घर-घर पत्र और पार्सल पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पता पाने वालों से अनुरोध है कि वे अपने अनुपलब्ध होने की स्थिति में अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भविष्य की डिलीवरी के लिए डाकिया को लिखित प्राधिकरण प्रदान करें। जीएचएमसी आयुक्त ने बताया, ‘सरकारी कर्मचारी को आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में बाधा डालना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 के तहत दंडनीय अपराध है और लगातार गैर-अनुपालन के मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।’

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