Supreme Court: ने खारिज की कारोबारी कबीर तलवार की जमानत याचिका

By digital | Updated: May 13, 2025 • 1:08 PM

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कारोबारी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार को 21,000 करोड़ रुपये के मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कारोबारी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार को 21,000 करोड़ रुपये के मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि फिलहाल उन पर आतंकी फंडिंग का आरोप समय से पहले का है। हालांकि कोर्ट ने तलवार को छह महीने बाद फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने की छूट दी है।

कोर्ट का निर्देश

2022 में एनआईए ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि कबीर तलवार दिल्ली के मशहूर नाइट क्लब्स चलाते थे और अगस्त 2022 में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के मामले में आरोपी बनाया गया है। यह मामला सितंबर 2021 का है, जब अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते आए कंटेनरों में मुंद्रा पोर्ट पर जांच में करीब 2,988 किलो हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपये आंकी गई। यह छठा और आखिरी कंटेनर था, जिसे एजेंसियों ने पकड़ने में सफलता पाई। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं।

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