एपी शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में आरोपियों को झटका दिया । धनुंजय रेड्डी, कृष्णमोहन रेड्डी और गोविंदप्पा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी गई।
इस मामले में गिरफ्तारी से छूट के लिए अभियुक्त का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता।
बाद में इस मामले की सुनवाई इस महीने की 13 तारीख तक स्थगित कर दी गई। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट इस महीने की 5 तारीख को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

एपी शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने एपी शराब घोटाला मामले में आरोपियों को झटका दिया
आंध्र प्रदेश शराब मामले में उच्च न्यायालय की सुनवाई की पृष्ठभूमि में कहा गया कि जमानत पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इस महीने की सात तारीख को सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
गुरुवार सुबह याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।