
CBI Court: बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई
सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में शिव राम कृष्ण और एन मोहन रेड्डी को तीन साल के कठोर कारावास और कुल 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, विशेष कॉर्पोरेट शाखा, हैदराबाद की शिकायत के बाद 1 अगस्त, 2013 को मामला दर्ज किया था। शिकायत…