शिकायतकर्ता डॉ. वी. श्री रामुलु ने लगाया आरोप
हैदराबाद। बंजारा हिल्स (Banjara Hills) पुलिस ने निम्स अस्पताल (NIMS Hospital) की उप अधीक्षक डॉ. नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ एक अन्य डॉक्टर से कथित तौर पर कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता डॉ. वी. श्री रामुलु ने आरोप लगाया कि डॉ. भास्कर ने उनके साथ Fraud की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।

धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है?
किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत जानकारी देकर, छल करके या विश्वास का दुरुपयोग कर आर्थिक, मानसिक या सामाजिक नुकसान पहुँचाने को धोखाधड़ी कहा जाता है। यह एक आपराधिक कृत्य होता है, जिसमें व्यक्ति लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है। कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है।
धोखाधड़ी के मामलों की जांच कौन करता है?
भारत में ऐसे मामलों की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW), पुलिस की अपराध शाखा या कभी-कभी सीबीआई जैसे उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों द्वारा की जाती है। यदि मामला बैंक या वित्तीय संस्था से जुड़ा हो, तो RBI या SEBI भी निगरानी करते हैं।
धोखाधड़ी और विवाद क्या है?
यह एक आपराधिक कार्य है जिसमें जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि विवाद दो पक्षों के बीच मतभेद या असहमति को दर्शाता है। सभी Fraud विवाद होते हैं, लेकिन हर विवाद धोखाधड़ी नहीं होता। धोखाधड़ी में कानूनन सजा भी हो सकती है।
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