600 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं
हैदराबाद। दस साल के इंतजार के बाद भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के डॉ. बीआर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीआरएओयू) को लगभग 600 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का कोई संकेत नहीं है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 10वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय ने लगभग आंध्र प्रदेश के छात्रों को अपनी शिक्षा सेवाएं प्रदान की हैं, इसके अलावा 72 अध्ययन केन्द्रों का रखरखाव भी किया है, तथा विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन और वेतन का भुगतान भी किया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को देनी थीं सेवाएं
अधिनियम की 10वीं अनुसूची के अनुसार, विश्वविद्यालय को 10 वर्षों तक या 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को सेवाएं देनी थीं। इसके लिए दोनों सरकारों को विश्वविद्यालय के विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा सेवाओं के विस्तार के लिए समझौता करना था। पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, चूंकि दोनों राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए एपी अध्ययन केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं और वेतन को लेकर एक मुद्दा था। यह मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने अंतरिम आदेश जारी करते हुए एपी सरकार को एपी अध्ययन केंद्रों में काम करने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।
50,000 एपी छात्रों को अपनी सेवाएं जारी रखने का HC ने दिया था निर्देश
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने BRAOU को अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से लगभग 50,000 एपी छात्रों को अपनी सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के साथ, BRAOU ने एपी में अपनी शिक्षा सेवाएं जारी रखीं। हालाँकि, एपी सरकार ने वहाँ काम करने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया, लेकिन विश्वविद्यालय के विभाजन पर विचार नहीं किया गया।
किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘करीब एक दशक से एपी छात्रों को सेवाएं प्रदान करने के बावजूद, एपी सरकार ने सेवाओं के विस्तार और अध्ययन मंडलों को बनाए रखने के लिए बीआरएओयू द्वारा किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है। एपी सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करनी है। चूंकि विश्वविद्यालय एपी पुनर्गठन अधिनियम की 10वीं अनुसूची में है, इसलिए हमने तेलंगाना सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है।’
राज्य के भीतर ही काम करना चाहिए
इसके अलावा, यूजीसी के नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, यानी राज्य के भीतर ही काम करना चाहिए। अधिनियम में उल्लिखित 10 वर्षीय प्रवेश 2 जून, 2024 को समाप्त होने के साथ, तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय को एपी छात्रों के लिए शिक्षा सेवाओं को समाप्त करने और 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से केवल तेलंगाना के छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया। निर्देश का पालन करते हुए, BRAOU प्रशासन ने जनवरी 2025 से एपी छात्रों के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दीं।
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