जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद
हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों द्वारा शुरू की गई पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को 611 करोड़ रुपए (अटैचमेंट के समय संपत्ति का मूल्य) की जब्त संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।
मई 2025 में, ईडी ने हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(8) के तहत प्रतिपूर्ति आवेदन दायर किया, ताकि अपराध जांच विभाग (सीआईडी), आंध्र प्रदेश [जहां तक ऐसी संपत्तियां ए.पी. सीआईडी द्वारा भी कुर्क की गई थीं] को उसके द्वारा कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को मुक्त किया जा सके, ताकि ऐसी कुर्क की गई संपत्तियों को आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (एपीपीडीएफई) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत कृषि स्वर्ण पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को वापस किया जा सके।
जब्त की गई संपत्तियों की बहाली का रास्ता साफ
न्यायालय ने 10 जून, 2025 के आदेश के तहत ईडी द्वारा दायर प्रतिपूर्ति याचिका को अनुमति दे दी है, जिससे पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। जिन कुर्क संपत्तियों के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है, उनमें कृषि भूमि के 397 पार्सल, आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट शामिल हैं। कुर्क की गई 397 अचल संपत्तियों में से 380 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना और चार कर्नाटक में हैं। ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान और निकोबार में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर 2018 में मेसर्स एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच शुरू की थी।
एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उच्च रिटर्न या आवासीय प्लॉट का वादा करके रियल एस्टेट निवेश के नाम पर लगभग 19 लाख ग्राहकों और 32 लाख खाताधारकों से जमा राशि एकत्र की थी। ईडी की जांच में पता चला कि एग्री गोल्ड ग्रुप ने रियल एस्टेट कारोबार की आड़ में फर्जी सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके लिए 130 से अधिक कंपनियां बनाई गईं। ये कंपनियां जमाकर्ताओं से ‘प्लॉट के लिए अग्रिम’ के रूप में जमा राशि एकत्र करती थीं, जबकि कंपनी के पास उचित जमीन उपलब्ध नहीं थी।
भोले-भाले लोगों को लालच दिया और उनसे जमा राशि प्राप्त की
इस कारोबारी मॉड्यूल का पालन करके, आरोपियों ने लाखों भोले-भाले लोगों को लालच दिया और उनसे जमा राशि प्राप्त की। इसके बाद इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली/ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), कृषि भूमि उपक्रम आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में डायवर्ट कर दिया गया और कंपनियों ने जमा राशि को नकद या वस्तु के रूप में वापस करने में चूक की, जैसा कि सहमति हुई थी। लोगों को लुभाने के लिए एग्री गोल्ड समूह ने हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया और वे 32 लाख से अधिक निवेशकों के खातों से लगभग 6380 करोड़ रुपये एकत्र करने में सफल रहे।
पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी द्वारा विभिन्न राज्यों में फैली लगभग 4141.2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गईं। ईडी ने दिसंबर 2020 में अव्वा वेंकट रामा राव, अव्वा वेंकट शेषु नारायण राव और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था और फरवरी 2021 में 14 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान 29 अगस्त, 2023 को न्यायालय द्वारा लिया गया
सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान 29 अगस्त, 2023 को न्यायालय द्वारा लिया गया था। इसके बाद, 22 आरोपियों के खिलाफ 28 मार्च, 2024 को पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और उसी का संज्ञान 4 नवंबर, 2024 को न्यायालय द्वारा लिया गया है। मौजूदा मामले में, ईडी ने पहले फरवरी 2025 के महीने में 3339 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 6000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्तियां बहाल की थीं। 3950 करोड़ (वर्तमान बाजार मूल्य 7000 करोड़ रुपये से अधिक)। यह प्रतिपूर्ति अभ्यास ईडी द्वारा उनके वास्तविक दावेदारों को संपत्ति वापस करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है कि अपराध की आय प्रभावित लोगों को वापस कर दी जाए।
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