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Action : टीजी रेरा ने बिल्डर पर लगाया 2.81 लाख का जुर्माना

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
Action : टीजी रेरा ने बिल्डर पर लगाया 2.81 लाख का जुर्माना

बिल्डर से अधिभोग प्रमाण पत्र की मांग करते हुए दिया था आवेदन

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Telangana Real Estate Regulatory Authority) ने शहर स्थित बिल्डर आरआर कंस्ट्रक्शन को आदिकमेट के ललिता नगर में अपनी परियोजना श्री वज्र रेजीडेंसी को पंजीकृत कराने में विफल रहने पर 2.81 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। टीजी रेरा ने 1 जुलाई को जारी अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी को तत्काल ‘अधिभोग प्रमाण पत्र’ (Occupancy Certificate) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए, जिसे बाद में आवंटियों के संघ को प्रदान किया जाना चाहिए। मुद्राकार्थ वीणाधारी (शिकायतकर्ता) आदिकमेट के ललितानगर में श्री वज्र रेजीडेंसी के फ्लैट संख्या 302 में रहती हैं, तथा उन्होंने शिकायत की है कि उन्होंने श्री वज्र रेजीडेंसी के बिल्डर को अपने फ्लैट के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।

प्रतिवादी से कई बार अनुरोध किया गया कि वह कोई भी दस्तावेजी सबूत या साक्ष्य दिखाए, चाहे उसने आवेदन किया हो या नहीं। वीणाधारी ने टीजी रेरा प्राधिकरण से शिकायत की कि ‘इसके बाद, मैंने जीएचएमसी सिकंदराबाद जोन के अधिकारियों के साथ स्वतंत्र सत्यापन किया और पाया कि निर्माण पूरा होने के ढाई साल बाद तक ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था।’

बिल्डिंग प्लान में थी केवल आठ फ्लैट बनाने की अनुमति

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 459.22 वर्ग मीटर की साइट पर 10 फ्लैट बनाए, जबकि स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में केवल आठ फ्लैट बनाने की अनुमति थी। बिल्डर ने रेरा अधिनियम 2016 का अनाधिकृत उल्लंघन किया, और उसने तदनुसार टीजी रेरा से शिकायत की। इसके अलावा, उन्होंने पार्किंग क्षेत्र में पर्याप्त ढलान और वर्षा जल संरक्षण की कमी के कारण जलभराव, आंतरिक और बाहरी पेंटिंग की घटिया गुणवत्ता, जिसके कारण रंग उड़ने और दाग लगने की संभावना रहती है, घटिया पाइपलाइन और सैनिटरी फिटिंग के कारण समय से पहले उन्हें बदलने की आवश्यकता, प्लास्टर की खराब गुणवत्ता के कारण मामूली प्रभाव पर सीमेंट के पैच और फफूंद के विकास के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा, तथा ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने जैसी कई कमियों के बारे में भी आरईआरए प्राधिकरण से शिकायत की।

प्रतिवादी रेरा अधिनियम 2016 के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी

प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे कठोर दंड के साथ खारिज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण और टीजीरेरा के दो अन्य सदस्यों, जिनमें के श्रीनिवास राव, लक्ष्मी नारायण जन्नू शामिल हैं, ने 1 जुलाई को आदेश जारी किए और कहा कि प्रतिवादी रेरा अधिनियम 2016 के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी है, और टीजी रेरा को 30 दिनों के भीतर 2,81,276 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।

बिल्डर

टीजी रेरा के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार, ‘प्रतिवादी को तुरंत ‘अधिभोग प्रमाणपत्र’ (ओसी) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, जिसे बाद में आवंटियों के संघ को प्रदान किया जाना चाहिए।’ बिल्डर (प्रतिवादी) को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह टीजी आरईआरए के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर जलभराव को ठीक करे और यह सुनिश्चित करे कि ट्रांसफार्मर चालू है।

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