TGPSC group 1 News : टीजीपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप-1 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने खारिज कर दिया। इससे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद को बड़ा मोड़ मिला है।
हाईकोर्ट का फैसला
ग्रुप-1 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने परीक्षा मूल्यांकन में त्रुटियां होने का आरोप लगाया और भर्ती अधिसूचना रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का कोई आधार नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट का रुख
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम (TGPSC group 1 News) कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि उनकी दलीलों को पूरी तरह सुने बिना फैसला दे दिया गया। हालांकि आयोग की ओर से बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं का तीन बार मूल्यांकन किया गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है।
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