Hyderabad : दुर्घटना में दो डीएसपी की मौत, दो पुलिसकर्मी घायल

By Ankit Jaiswal | Updated: July 26, 2025 • 4:52 PM

कार से किसी काम से हैदराबाद जा रही थी पुलिस टीम

हैदराबाद। तेलंगाना (Telangana) के यादाद्री में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में दो पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, डीएसपी (DSP) चंद्राकर राव और शांता राव, एएसपी प्रसाद और एक हेड कांस्टेबल नरसिंह राव की एक पुलिस टीम कार से किसी काम से हैदराबाद जा रही थी

खैतापुरम में सुबह करीब 5 बजे हुआ हादसा

हादसा यदाद्री ज़िले के खैतापुरम में सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब पुलिस टीम विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रही थी। खैतापुरम पहुँचने पर, चालक ने तेज़ गति से गाड़ी को सड़क के डिवाइडर से टकरा दिया, जिससे कार सड़क के दूसरी ओर उछल गई। विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी ने कार को टक्कर मार दी। चंद्राकर राव और शांता राव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर नरसिंह राव और एएसपी प्रसाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। नरसिंह राव को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एलबी नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जाँच कर रही है। विजयवाड़ा से पुलिस अधिकारियों की एक टीम घटना की जाँच के लिए शहर पहुँच गई है। राचकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है।

दुर्घटना का अर्थ क्या होगा?

अनचाहे और अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना को दुर्घटना कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति को हानि या क्षति पहुँचती है। यह सड़क, उद्योग, घर या किसी भी स्थान पर हो सकती है और प्रायः मानवीय लापरवाही या तकनीकी कारण से होती है।

दुर्घटना की परिभाषा क्या है?

अचानक और अनियंत्रित स्थिति में घटित वह घटना, जिसमें जान-माल का नुकसान हो, उसे दुर्घटना कहा जाता है। यह घटना अकस्मात होती है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति घायल, मृत या संपत्ति नष्ट हो सकती है। कानून में भी इसे क्षतिपूर्ति योग्य स्थिति माना जाता है।

एक्सीडेंट केस कितने साल तक चलता है?

सामान्यतः मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक्सीडेंट क्लेम केस 3 वर्षों की लिमिट में दर्ज होना चाहिए। लेकिन मामला कोर्ट में कितने समय तक चलेगा, यह गवाहों, सबूतों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कुछ केस 2 से 10 वर्षों तक भी चल सकते हैं।

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