Anna University : दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Read Time:  1 min
Anna University
Anna University
FONT SIZE
GET APP

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा।

नई दिल्ली। । अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चेन्नई की एक महिला अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

खास बातें

  • 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
  • जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा।
  • ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाया
  • मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

30 साल तक जेल में रहना होगा-कोर्ट

जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा। जज ने पिछले सप्ताह ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाया। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।

ये घटना पिछले साल 23 दिसंबर की है, ज्ञानशेखरन यूनिवर्सिटी में गया और उसने लड़की को धमकाया। पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ परिसर में थी। ज्ञानशेखरन ने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट की और पीड़िता पर हमला किया। उसने उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से इस घटना का वीडियो भी बनाया था। उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

Read more : राम पथ, परिक्रमा मार्ग समेत कई मार्गों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित

Anuj Kumar

लेखक परिचय

Anuj Kumar

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।