उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यूपी पुलिस और प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (पीएसी) में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह कदम अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को स्थायी नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। यह आरक्षण सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी सभी श्रेणियों में लागू होगा, जिसमें अग्निवीर की श्रेणी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों को भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। यह आरक्षण कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, माउंटेड पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर लागू होगा। पहला बैच 2026 में भर्ती होगा। यूपी सरकार का यह कदम हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों, जहां 10% आरक्षण की व्यवस्था है, की तुलना में अधिक उदार है।
यह निर्णय अग्निपथ योजना 2022 के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना में युवा और तकनीकी रूप से दक्ष प्रोफाइल लाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 25% अग्निवीरों को स्थायी रखा जाता है, जबकि 75% चार साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यूपी सरकार का यह कदम इन अग्निवीरों को पुलिस सेवा में प्राथमिकता देकर उनकी सेवाओं को सम्मानित करने और सुरक्षा ढांचे में योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास है।