తెలుగు | Epaper

Action : बिल्डर पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना

Kshama Singh
Kshama Singh
Action : बिल्डर पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना

30 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का आदेश

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (TGRERA) ने रियल एस्टेट परियोजना ला बुके एडिफिस का पंजीकरण न कराने पर बिल्डर, एडिफिस प्रोजेक्ट्स (प्रतिवादी) पर 15,29,416 रुपये का जुर्माना लगाया। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया

बिल्डर ने निर्धारित समय सीमा के भीतर विला का निर्माण पूरा नहीं किया

शिकायतकर्ता डोप्पलापुडी अनिता, चालिचमा दीप्ति, चेरुकुरी सुधा रानी और डोप्पलापुडी श्रीनिवास प्रसाद ने टीजी रेरा से संपर्क कर बताया कि उन्होंने मदीनागुडा में विभिन्न भूखंडों पर लगभग 3,000 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले 10 विला का निर्माण 30 महीनों के भीतर पूरा करने के लिए बिल्डर, एडिफिस प्रोजेक्ट्स के साथ एक विकास समझौता-सह-अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन बिल्डर ने निर्धारित समय सीमा के भीतर विला का निर्माण पूरा नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है।

शिकायतकर्ताओं ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी व्यक्त किया असंतोष

शिकायतकर्ताओं ने विला के समतलीकरण और ऊँचाई को लेकर भी आपत्तियाँ उठाईं, जिन्हें प्रतिवादी ने बार-बार अनुरोध और विचलन के बाद बनाया था। शिकायतकर्ताओं ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी असंतोष व्यक्त किया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, टीजी रेरा ने प्रतिवादियों को विनिर्देशों के अनुसार विला (संख्या: 3,4,5,9, और 10) में दोषों और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया और परियोजना के पंजीकरण के संबंध में बिल्डर को निर्देश जारी किए।

बिल्डर

रेरा का क्या काम है?

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) का कार्य अचल संपत्ति क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। यह बिल्डरों को पंजीकरण, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और ग्राहकों से अनुचित व्यवहार से रोकने के लिए नियम लागू करता है।

रेरा की स्थापना कब हुई थी?

इसकी स्थापना वर्ष 2016 में ‘रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ के तहत हुई थी। यह अधिनियम 1 मई 2017 से पूरे भारत में प्रभावी हुआ। रेरा ने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक सुरक्षित और नियमित बनाने का काम किया।

रेरा की धारा 63 क्या है?

यह धारा उन प्रमोटरों पर लागू होती है जो रेरा के आदेशों का पालन नहीं करते। इसके तहत पहली बार ₹5 लाख तक और रोज़ाना उल्लंघन जारी रहने पर कुल प्रोजेक्ट लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखती है।

Read Also : Hyderabad : संपत्ति सीलिंग अभियान के दौरान हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी की मौत

सौ मोबाइल फोन बरामद, पाते ही लोगों के चेहर खिल उठे

सौ मोबाइल फोन बरामद, पाते ही लोगों के चेहर खिल उठे

बीआरएस की कार अब सड़क पर नहीं, परमानेंट शेड में रहेगी -एन.वी. सुभाष

बीआरएस की कार अब सड़क पर नहीं, परमानेंट शेड में रहेगी -एन.वी. सुभाष

बीजेपी का चौंकाने वाला आरोप, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा एमआईएम का उम्मीदवार

बीजेपी का चौंकाने वाला आरोप, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा एमआईएम का उम्मीदवार

आम कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक का सफर तय करने में लगे चालीस साल

आम कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक का सफर तय करने में लगे चालीस साल

पटाखों के अवैध भंडारण पर छापा, 45 लाख के पटाखे जब्त

पटाखों के अवैध भंडारण पर छापा, 45 लाख के पटाखे जब्त

बोधन में 3,500 गरीब लोगों के लिए इंदिरम्मा मकान स्वीकृत

बोधन में 3,500 गरीब लोगों के लिए इंदिरम्मा मकान स्वीकृत

मंत्री श्रीधर बाबू ने ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन को हरी झंडी दिखाई

मंत्री श्रीधर बाबू ने ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन को हरी झंडी दिखाई

श्रीराम सागर परियोजना के दूसरे चरण का नाम दामोदर रेड्डी के नाम पर

श्रीराम सागर परियोजना के दूसरे चरण का नाम दामोदर रेड्डी के नाम पर

तेलंगाना के कल्याण मंत्री का बीआरएस पर बड़ा आरोप

तेलंगाना के कल्याण मंत्री का बीआरएस पर बड़ा आरोप

कांग्रेस सरकार बानाकाचारला परियोजना को अनुमति नहीं देगी – मंत्री उत्तम

कांग्रेस सरकार बानाकाचारला परियोजना को अनुमति नहीं देगी – मंत्री उत्तम

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से की मांग, तेलंगाना में आयुर्वेद संस्थान’ स्थापित करें

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से की मांग, तेलंगाना में आयुर्वेद संस्थान’ स्थापित करें

अभिनेता ने की गांधी के खिलाफ टिप्पणी, मचा बवाल

अभिनेता ने की गांधी के खिलाफ टिप्पणी, मचा बवाल

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870