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Hyderabad : टीजी रेरा ने बिल्डर को ब्याज सहित 11.60 लाख रुपये वापस करने का दिया निर्देश

Kshama Singh
Kshama Singh
Hyderabad : टीजी रेरा ने बिल्डर को ब्याज सहित 11.60 लाख रुपये वापस करने का दिया निर्देश

शिकायतकर्ता को दें 11 प्रतिशत ब्याज

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (TGRERA) ने हैदराबाद स्थित बिल्डर जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कुकटपल्ली को वाणिज्यिक स्थान में ‘समझौता ज्ञापन’ का अनुपालन न करने के लिए शिकायतकर्ता को 11 प्रतिशत ब्याज के साथ 11.60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। करीमनगर जिले के जम्मीकुंटा के निवासी रविकांत नीलकंठम ने 10 अक्टूबर, 2021 को बिल्डर जयत्री इंफ्रा, कुकटपल्ली के साथ एक ‘MOU‘ किया था और रंगा रेड्डी जिले के गोपनपल्ली गांव में ‘वेस्टर्न गैलेक्सी’ की परियोजना में 200 वर्ग गज वाणिज्यिक स्थान की खरीद के लिए 11.60 लाख रुपये का भुगतान किया था

टीजी रेरा से रविकांत ने की थी शिकायत

रविकांत ने टीजी रेरा से शिकायत की, ‘एमओयू के अनुसार, बिल्डर ने आश्वासन दिया था कि पूरी तरह से निर्मित संपत्ति चार साल के भीतर या दिसंबर 2024 तक या उससे पहले सौंप दी जाएगी। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी इसे सौंपने में विफल रहा है।’ शिकायतकर्ता ने कहा, ‘चूंकि प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर काम सौंपने में विफल रहा है, इसलिए मैं टीजीआरईआरए से परियोजना से हटने का आग्रह कर रहा हूं।’
टीजीआरईआरए ने अक्टूबर 2023 में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई) को साइट का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

टीजी रेरा को सौंपी रिपोर्ट

ईएससीआई ने 1 दिसंबर, 2023 को टीजीआरईआरए को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘परियोजना स्थल खाली पड़ा है और कोई प्रगति नहीं हुई है।’ ईएससीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी के स्वामित्व या परियोजना शुरू करने के कानूनी अधिकार को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर, टीजीआरईआरए प्राधिकरण ने महसूस किया कि प्रतिवादी परियोजना को क्रियान्वित करने में विफल रहा। टीजीआरईआरए के अध्यक्ष एन सत्यनारायण और दो अन्य रेरा सदस्यों ने 31 जुलाई को आदेश जारी कर बिल्डर को आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर पूरी राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया।

बिल्डर

RERA की स्थापना कब हुई थी?

भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए RERA अधिनियम 1 मई 2016 को लागू हुआ। अधिकांश राज्यों में इसकी प्रभावी शुरुआत 1 मई 2017 से हुई, जब राज्य स्तरीय रेरा प्राधिकरणों का गठन हुआ और नियम लागू किए गए।

रेरा का क्या अर्थ है?

यह शब्द “Real Estate (Regulation and Development) Act” का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों को सुरक्षा देना, बिल्डरों को जवाबदेह बनाना और परियोजनाओं की समयसीमा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

रेरा से मंजूरी क्या है?

इसका अर्थ है कि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब RERA प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और प्रमाणित हो जाता है, तब ही वह वैध माना जाता है। इससे परियोजना की जानकारी, डिलीवरी की समयसीमा, भूमि स्वामित्व और वित्तीय पारदर्शिता की कानूनी गारंटी मिलती है।

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