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National : सोशल मीडिया और यूट्यूब कमाई पर देना होगा टैक्स

Anuj Kumar
Anuj Kumar
National : सोशल मीडिया और यूट्यूब कमाई पर देना होगा टैक्स

नई दिल्ली,। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आईटीआर केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान का हिस्सा है। यदि आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर कमाई करते हैं, तो आपको आईटीआर भरना होगा।

विज्ञापन, प्रमोशन और एफिलिएट आय पर टैक्स

जानकारी के मुताबिक वीडियो पर आने वाले विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन (Brand Promoson) एफिलिएट मार्केटिंग, पेड कोलैबोरेशन या कंसल्टिंग सर्विस के जरिए होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में आती है।

बिजनेस इनकम या अन्य स्रोत से आय

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax ACT) के अनुसार यदि यूट्यूब से होने वाली कमाई आपकी मुख्य आय का स्रोत है, तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा। वहीं, यदि यह केवल अतिरिक्त कमाई है तो इसे “अन्य स्रोत से आय” की श्रेणी में रखा जाएगा।

टैक्स स्लैब से तय होगी दर

यूट्यूब या सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर टैक्स दर आपकी कुल सालाना आय के आधार पर तय होगी। भारत में टैक्स स्लैब सिस्टम लागू है, जिसमें आय बढ़ने पर टैक्स प्रतिशत भी बढ़ता है।

कौन-सा ITR फॉर्म भरें यूट्यूबर?

  • आईटीआर-1: केवल सैलरी से आय वालों के लिए
  • आईटीआर-2: सैलरी और कैपिटल गेन से आय वालों के लिए
  • आईटीआर-3: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए
  • आईटीआर-4: बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली आय के लिए

यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर आमतौर पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का चुनाव करते हैं।

खर्च भी कर सकते हैं क्लेम

कंटेंट क्रिएटर्स को साल भर की कमाई का रिकॉर्ड रखना चाहिए। जैसे– एड रेवेन्यू, स्पॉन्सर्ड वीडियो, एफिलिएट लिंक, सुपरचैट या मेंबरशिप की इनकम।
इसके साथ ही वीडियो बनाने पर हुआ खर्च– कैमरा, लाइटिंग, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एडिटिंग टीम का भुगतान– बिजनेस खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है।

पुरानी या नई टैक्स रिजीम का चुनाव

भारत में दो टैक्स रिजीम हैं– पुरानी और नई। यूट्यूबर को तय करना होगा कि कौन-सी उनके लिए फायदेमंद है। ध्यान रहे कि आईटीआर-3 या आईटीआर-4 भरने वाले बार-बार रिजीम नहीं बदल सकते, इसलिए फैसला सोच-समझकर करें

इनकम टैक्स कितने दिन में रिटर्न होता है?

यह फॉर्म जमा करने के बाद रिफंड आने में करीब 20 से 45 दिन का समय लग जाता है

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