తెలుగు | Epaper

Hindi News: दिल्ली एनसीआर प्रदुषण को लेकर सुप्रीम हिदायत, कुछ करो…

Vinay
Vinay
Hindi News:  दिल्ली एनसीआर प्रदुषण को लेकर सुप्रीम हिदायत, कुछ करो…

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नजर नहीं आया है। अदालत का कहना है कि इससे दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर तीन महीने के भीतर वैकल्पिक समाधान निकाले, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ मजदूरों का काम भी जारी रहे।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने CAQM को सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर सर्दियों में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के विकल्प तलाशने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा प्रतिबंधात्मक कदम नुकसानदेह है, क्योंकि कई श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिल पाता।

पीठ ने कहा, “प्रदूषण का हल निकालो, लेकिन मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो।” कोर्ट ने जोर दिया कि निर्माण कार्य रोकने के अन्य परिणाम भी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रमिक इस अवधि में बिना काम के रह जाते हैं। मुआवजे के मामले में भी कई याचिकाएं कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, जिनमें आरोप है कि उचित भुगतान नहीं हो रहा।अदालत ने CAQM को निर्देश दिया कि निषेधात्मक आदेश के बजाय प्रदूषण रोकने के लिए ठोस योजनाएं तैयार की जाएं।

यह प्रक्रिया आज से तीन सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।

पिछले कुछ वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और CAQM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सर्दियों में निर्माण और धूल भरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। फरवरी में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने भी एनसीआर राज्यों को प्रभावित निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को संतुलित तरीके से हल करने की दिशा में एक कदम है, जहां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक हितों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहा है।

ये भी पढें

Latest Hindi News : खुद को पिछड़ा बताने वाले नेताओं को गडकरी ने सुनाई खरी-खोटी

Latest Hindi News : खुद को पिछड़ा बताने वाले नेताओं को गडकरी ने सुनाई खरी-खोटी

Latest Hindi News : पीएम मोदी के जन्मदिन पर इटली की पीएम मेलानी ने की सराहना

Latest Hindi News : पीएम मोदी के जन्मदिन पर इटली की पीएम मेलानी ने की सराहना

Breaking News: Decision: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Breaking News: Decision: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Latest Hindi News : विसंगतियों के आधार पर बरी नहीं होंगे आरोपी : सुप्रीम कोर्ट

Latest Hindi News : विसंगतियों के आधार पर बरी नहीं होंगे आरोपी : सुप्रीम कोर्ट

News Hindi : विश्वकर्मा जयंती पर 12 हजार कारीगरों को दिया गया टूलकिट

News Hindi : विश्वकर्मा जयंती पर 12 हजार कारीगरों को दिया गया टूलकिट

Latest Hindi News : कर्नाटक में बैंक कर्मियों को बांधकर 58 किलो सोना व 8 करोड़ नगदी लूटे

Latest Hindi News : कर्नाटक में बैंक कर्मियों को बांधकर 58 किलो सोना व 8 करोड़ नगदी लूटे

Latest Hindi News : सुप्रीम कोर्ट ने बाघों के शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर केंद्र से पूछा

Latest Hindi News : सुप्रीम कोर्ट ने बाघों के शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर केंद्र से पूछा

News Hindi : यूपी की आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी

News Hindi : यूपी की आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी

Latest News Assam : महिला अधिकारी की अकूत संपत्ति का खुलासा

Latest News Assam : महिला अधिकारी की अकूत संपत्ति का खुलासा

Latest News :  उदयपुर में लव मैरिज पर हंगामा

Latest News : उदयपुर में लव मैरिज पर हंगामा

News Hindi : सदा रहने वाला ही सनातन : शंकराचार्य

News Hindi : सदा रहने वाला ही सनातन : शंकराचार्य

Hindi News: अमित शाह; “PM मोदी का जीवन सेवा को समर्पित

Hindi News: अमित शाह; “PM मोदी का जीवन सेवा को समर्पित

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870