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Breaking News: FSSAI: FSSAI: ORS नाम पर सख्ती, कंपनियों पर गाज

Dhanarekha
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Breaking News: FSSAI: FSSAI: ORS नाम पर सख्ती, कंपनियों पर गाज

एफएसएसएआई ने गुमराह करने वालों पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) ने बड़ी कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए ‘ORS’(Oral Rehydration Salts) नाम के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है। अब कोई भी खाद्य या पेय उत्पाद बनाने वाली कंपनी अपने ब्रांड नाम में ‘ORS’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जब तक कि उसका उत्पाद विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) द्वारा स्वीकृत असली ओआरएस फॉर्म्युले पर आधारित न हो। यह कदम उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाने के लिए उठाया गया है

अब चेतावनी लिखने की भी छूट खत्म

पहले एफएसएसएआई(FSSAI) ने कंपनियों को यह छूट दी थी कि वे अपने उत्पाद के साथ ‘ORS’ शब्द जोड़ सकती हैं, बशर्ते वे स्पष्ट चेतावनी दें कि यह WHO द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्म्युले पर आधारित नहीं है। मगर अब यह अनुमति पूरी तरह रद्द कर दी गई है। यानी कोई भी कंपनी किसी भी तरह की चेतावनी लिखकर भी ‘ORS’ शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएगी।

एफएसएसएआई(FSSAI) ने पाया कि कई कंपनियां अपने फ्रूट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों को ‘ORS जैसा’ बताकर बेच रही थीं। जबकि इन पेयों में आवश्यक ग्लूकोज, सोडियम और पोटैशियम की मात्रा WHO मानकों के अनुरूप नहीं थी। इस कारण से ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण माने गए हैं।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऐक्ट, 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे बाजार में मौजूद ऐसे सभी उत्पादों से ‘ORS’ शब्द तुरंत हटवाएं। साथ ही, लेबलिंग और विज्ञापन नियमों के पालन को सुनिश्चित करें।

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आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता

यह निर्णय आम लोगों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। असली ORS एक जीवनरक्षक घोल है जिसका उपयोग डिहाइड्रेशन और दस्त जैसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। इस सख्ती के बाद बाजार में मिलने वाला कोई भी उत्पाद यदि ‘ORS’ नाम से बिकेगा, तो वह वास्तव में WHO के मानकों के अनुरूप ही होगा।

एफएसएसएआई ने यह सख्त कदम क्यों उठाया?

कई कंपनियां अपने पेय पदार्थों को असली ओआरएस जैसा बताकर बेच रही थीं, जिससे लोग गुमराह हो रहे थे। एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गलत प्रथा को रोकने के लिए यह फैसला लिया है।

क्या अब कोई भी पेय ओआरएस नाम से नहीं बिकेगा?

हां, अब कोई भी कंपनी तब तक अपने उत्पाद पर ‘ORS’ शब्द नहीं लिख सकेगी जब तक वह WHO मानकों पर आधारित न हो। ऐसा करने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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