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Latest News : 6 दिसंबर से 13 ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए OTP अनिवार्य

Surekha Bhosle
Surekha Bhosle
Latest News : 6 दिसंबर से 13 ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए OTP अनिवार्य

मध्य रेलवे ने तत्‍काल टिकट बुकिंग पर बड़ा फैसला लिया है। अब बुकिंग के दौरान यात्री के पास (OTP) (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसके बाद टिकट बुकिंग होगी। बता दें कि मध्य रेलवे की चुनिंदा ट्रेन में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराते समय ओटीपी-आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस आरक्षण सुविधा का लाभ केवल वास्तविक यात्रियों को मिले।  

कब से लागू होगा नया नियम?

मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नया सिस्टम कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेंशन सिस्टम (PRS) काउंटर, अधिकृत एजेंट और (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जाने वाले तत्काल टिकट पर लागू होगी। यह सुविधा 6 दिसंबर से 13 ट्रेन में लागू की जाएगी, जिनमें दुरंतो और वंदे भारत सेवाएं भी शामिल हैं। वहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के लिए यह एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर से प्रभावी होगी। इसके अलावा पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में यह सिस्टम पहले ही 1 दिसंबर से लागू कर दिया गया है 

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ऐसे होगा सत्यापन-

  • रेलवे के आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए अब OTP बताना होगा।
  • इस सिस्टम के तहत जब यात्री रिजर्वेशन फॉर्म भरकर या मोबाइल एप के जरिए तत्काल टिकट बुक करेंगे तो उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। 
  • तत्काल टिकट के आवेदन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर रहेगा, उसी नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे बताते ही तत्काल टिकट बुक हो जाएगा।
  • इसमें यात्रियों का टिकट तभी सुनिश्चित हो पाता है जब ओटीपी का सफल सत्यापन हो जाता है।

बता दें कि आने वाले दिनों में यह OTP आधारित तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम सभी और ट्रेनों पर भी लागू किया जा सकता है। इससे रेलवे टिकटिंग में पारदर्शिता आएगी।

तत्काल वेटिंग टिकट कितने घंटे पहले कंफर्म होता है?

तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया पहले के जैसे ही रहेगी। इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

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