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Gig Workers: गिग वर्कर्स की जीत

Dhanarekha
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Gig Workers: गिग वर्कर्स की जीत

अब डिलीवरी बॉयज और ड्राइवर्स को मिलेगा बीमा और पेंशन का कवच

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत अब देशभर के लाखों डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। हाल ही में हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इन सुविधाओं के लिए एक विशेष ‘सोशल सिक्योरिटी फंड’ बनाया जाएगा, जिसमें स्विगी-जोमैटो जैसी कंपनियों को अपना योगदान देना होगा

रजिस्ट्रेशन की शर्तें: साल में 90 दिन काम करना अनिवार्य

सरकारी पोर्टल पर लाभ पाने के लिए वर्कर की उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। मुख्य शर्त यह है कि वर्कर ने एक ही कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन काम किया हो। यदि कोई वर्कर एक साथ कई एप्स (जैसे जोमैटो और स्विगी दोनों) पर काम करता है, तो उसके लिए 120 दिन का कुल कार्य अनुभव जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर को एक ‘यूनिवर्सल अकाउंट नंबर’ और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, जिसे वह पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा।

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हड़ताल का असर और वर्किंग कंडीशन में सुधार

गिग वर्कर्स लंबे समय से गिरती कमाई, बीमा के अभाव और 10-मिनट डिलीवरी के भारी दबाव को लेकर विरोध कर रहे थे। कंपनियां बिना किसी सूचना के आईडी ब्लॉक कर देती थीं, जिससे रोजगार का संकट पैदा हो जाता था। नए नियमों के लागू होने के बाद, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में खुद 5 गिग वर्कर्स को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जो सीधे सरकार को अपनी समस्याओं और नई योजनाओं पर सुझाव दे सकेंगे। यह बदलाव ‘पार्टनर’ कहे जाने वाले इन वर्कर्स को कानूनी पहचान और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है।

यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में तीन अलग-अलग कंपनियों के लिए डिलीवरी करता है, तो उसके काम के दिनों की गणना कैसे होगी?

नए नियमों के अनुसार, यदि आप एक ही दिन में तीन अलग-अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो उसे ‘तीन दिन’ के कार्य अनुभव के रूप में गिना जाएगा। इससे 90 या 120 दिनों की पात्रता पूरी करना आसान हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और क्या कोई उम्र सीमा है?

रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। वर्कर की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाएगी।

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